( मौखिक )
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
पुनरीक्षण वाद संख्या :57/2024
इक्जीक्यूटिव इंजीनियर, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0
कौशर अली
समक्ष :-
1-मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
दिनांक : 17-10-2024
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित निर्णय
पुनरीक्षणकर्ता की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री इसार हुसैन उपस्थित आए जब कि विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पुनरीक्षणकर्ता के विद्धान अधिवक्ता को सुना गया।
प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका जिला आयोग, अम्बेडकर नगर द्वारा परिवाद संख्या-210/2023 में पारित आदेश दिनांक 01-06-2024 के विरूद्ध योजित की गयी है।
मेरे द्वारा जिला आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांकित 01-06-2024 का सम्यक परिशीलन एवं परीक्षण किया गया।
मेरे विचार से विद्धान जिला आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-06-2024 में किसी प्रकार का कोई अविधिक तथ्य उल्लिखित नहीं किया गया है और न ही आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित होती है और परिवाद का निस्तारण गुणदोष के आधार पर किया जाना अवशेष है। तदनुसार प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका निरस्त की जाती है। जिला आयोग
-2-
को आदेशित किया जाता है कि वह उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का निस्तारण गुणदोष के आधार पर 06 माह की अवधि में नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
प्रदीप मिश्रा, पी0ए0 ग्रेड-।।, कोर्ट नं0-1