जिला मंच, उपभोक्ता संरक्षण, अजमेर
हिमाषंु सोनी, मकान नं. 277/24, चांद बावड़ी, केसरगंज, अजमेर -305001
- प्रार्थी
बनाम
1ण् ज्ञंतइवदद डवइपसम स्जकए क्.170ए , ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली -110020
2. वर्धमान मोबाईल वल्र्ड,प्लाजा सिनेमा, अजमेर-305001
3. ण् ज्ञंतइवदद ैमतअपबम मदजमतए क्पलं ज्मसमबवउ,महेष मिष्ठान भंडार के सामने, केसरीगंज, अजमेर-305003
- अप्रार्थीगण
परिवाद संख्या 113/2016
समक्ष
1. विनय कुमार गोस्वामी अध्यक्ष
2. श्रीमती ज्योति डोसी सदस्या
3. नवीन कुमार सदस्य
उपस्थिति
1. मीनू अग्रवाल, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं
मंच द्वारा :ः- निर्णय:ः- दिनांकः- 05.10.2016
1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हंै कि उसने
ज्ञंतइवदद ज्पजंदपनउ ै1 च्सने जरिए बिल संख्या क्व्1844 के रू. 6000/- में दिनंाक 24.7.2014 को क्रय किया । उक्त हैण्डसैट के खराब होने पर उसने दिनांक 7.7.2015 को कम्पनी के सर्विस सेन्टर पर ठीक कराने के लिए दिया, जिसकी जाॅब षीट तैयार की गई । किन्तु बार बार जाने पर भी उसे हैण्डसैट ठीक करके नहीं दिया गया । प्रार्थी ने परिवाद प्रस्तुत कर नया मोबाईल सैट दिलवाने के साथ साथ मानसिक क्षतिपूर्ति के रू. 36,000/- दिलवाए जाने की प्रार्थना की है ।
2. अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील न तो मंच में उपस्थित हुए और ना ही परिवाद का कोई जवाब ही पेष किया । अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व दिनांक 09.8.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।
3. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का प्रमुख रूप से यह तर्क रहा है कि उसके द्वारा वर्धमान मोबाईल अप्रार्थी संख्या 2 से एक प्रष्नगत हैण्डसैट रू. 6000/- में दिनांक 24.7.2014 को क्रय किया गया था जिसके खराब होने पर कम्पनी के अधिकृत सर्विस सेन्टर अप्रार्थी संख्या 3 के यहां दुरूस्त करवाने के लिए दिया गया । किन्तु बार बार सम्पर्क किए जाने पर भी उसे हैण्ड सैट ठीक करके नहीं दिया जा रहा है । अतः परिवाद स्वीकार कर उसे नया मोबाईल हैण्डसैट उसी मैक व माॅडल का दिए जाने व मानसिक क्षतिपूर्ति दिलवाई जावें ।
4. हमने प्रार्थी के तर्क सुने हैं एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लिया है ।
5. प्रार्थी ने अपने परिवाद में वर्णित कथनों की पुष्टि परिवाद के साथ संलग्न दस्तावेजों से कराई हैं यथा- प्रष्नगत हैण्डसैट की खरीद बिल दिनंाक 24.7.2015, जाॅबषीट दिनांक 7.7.2015 की फोटोप्रतियों से की है । यह सभी मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य अखंडित रही है।
6. प्रार्थी के कथन एवं प्रार्थी द्वारा मंच के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात को दृष्टिगत रखते हुए अप्रार्थीगण के किसी खण्डन के अभाव में प्रार्थी के कथनों को नहीं मानने का कोई आधार इस स्तर पर मंच के समक्ष विद्यमान नहीं है । अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के हैण्डसैट को खराब हो जाने पर दुरूस्त करके नहीं देना उनकी सेवा में कमी को दर्षाता है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी का परिवाद मंच की राय में अप्रार्थी के विरूद्व एक पक्षीय स्वीकार किए जाने योग्य है एवं आदेष है कि:
:ः- आदेष:ः-
7. ( 1) अप्रार्थीगण सयंुक्त रूप से अथवा पृथक पृथक रूप से प्रार्थी द्वारा दिनांक 24.7.2014 को जरिए बिल संख्या क्व्1844 के रू. 6000/- में क्रय किए गए ज्ञंतइवदद ज्पजंदपनउ ै1 च्सने के स्थान पर उसी मैक माॅडल का नया त्रुटिरहित हैण्ड सैट आदेष से दो माह की अवधि में प्रार्थी को देगें। विकल्प में हैण्ड सेट की कीमत रू. 6000/- अप्रार्थीगण सयंुक्त रूप से अथवा पृथक पृथक रूप से प्रार्थी को उक्त अवधि में ही अदा करें ।
(2) प्रार्थी अप्रार्थीगण से सयंुक्त रूप से अथवा पृथक पृथक रूप से वाद व्यय के पेटे राषि रू. 5000/- भी प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।
(3) क्रम संख्या 1 लगायत 2 में वर्णित राषि अप्रार्थीगण सयंुक्त अथवा पृथक पृथक रूप से प्रार्थी को इस आदेष से दो माह की अवधि में अदा करें अथवा आदेषित राषि डिमाण्ड ड््राफट से प्रार्थी के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवावे ।
आदेष दिनांक 05.10.2016 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।
(नवीन कुमार ) (श्रीमती ज्योति डोसी) (विनय कुमार गोस्वामी )
सदस्य सदस्या अध्यक्ष