Uttar Pradesh

StateCommission

A/243/2019

Branch Manager India Infoline (I.I.F.L.) Finance Co. - Complainant(s)

Versus

Karan Pathak - Opp.Party(s)

Praveen tripathi

04 Jul 2022

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/243/2019
( Date of Filing : 21 Feb 2019 )
(Arisen out of Order Dated 17/01/2017 in Case No. C/66/2016 of District Barabanki)
 
1. Branch Manager India Infoline (I.I.F.L.) Finance Co.
House No. 56 -5 Bagh Aajha Biwi Lucknow
...........Appellant(s)
Versus
1. Karan Pathak
S/O Mathura Prasad R/O House No 214 Vill. Kotwa Road Scheme Pargana Suryapur Tehsil Ram Sanehi Ghat Distt. Barabanki
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 04 Jul 2022
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-243/2019

(मौखिक)

(जिला उपभोक्‍ता आयोग, बाराबंकी द्वारा परिवाद संख्‍या 66/2016 में पारित आदेश दिनांक 17.01.2017 के विरूद्ध)

ब्रांच मैनेजर इण्डिया इनफोलाईन (आई0आई0एफ0एल0) फाइनेंस कम्‍पनी, हाउस नं0 56-5 बाग आझा बीबी, बाराबंकी                         

                             ........................अपीलार्थी/विपक्षी सं02

बनाम

1. करन पाठक, पुत्र मथुरा प्रसाद, निवासी हाउस नं0 214 ग्राम कोटवा रोड स्‍कीम, परगना सूर्यपुर, तहसील राम सनेही घाट, जिला बाराबंकी

2. सन्‍जू, पुत्र नामालूम, निवासी- हाउस नं0 जी-135 मोहल्‍ला गुलरिया गार्दा शहर, परगना व तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी

                     ...................प्रत्‍यर्थीगण/परिवादी व विपक्षी सं01

समक्ष:-

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।

प्रत्‍यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।

दिनांक: 04.07.2022

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

विगत 03 वर्षों में अनेकों तिथियों पर अपीलार्थी को इंगित त्रुटियों का निवारण करने हेतु समय प्रदान किया जाता रहा।

दिनांक 08.03.2022 को प्रस्‍तुत अपील में निम्‍न आदेश पारित किया गया था:-

''पुकार की गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता अनुपस्थित है। इंगित त्रुटियों का निवारण अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता द्वारा आज दिनांक तक सुनिश्चित नहीं किया गया है। पूर्व में अनेकों अवसर प्रदान किये गये हैं, अत्एव अपीलार्थी को अंतिम रूप से एक माह का समय त्रुटि निवारण हेतु प्रदान किया जाता है, अन्‍यथा की स्थिति में अपीलार्थी के विरूद्ध हर्जाना योजित किया जावेगा। तदोपरांत प्रस्‍तुत अपील को पुन: दिनांक 27.4.2022 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया जावे।''

 

 

-2-

पुन: दिनांक 27.04.2022 को प्रस्‍तुत अपील में निम्‍न आदेश पारित किया गया था:-

''वाद पुकारा गया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता अनुपस्थित हैं। प्रस्‍तुत अपील पुन: दि0 04.07.2022 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध की जावे।''

अपील पुकारी गयी। अपीलार्थी के अधिवक्‍ता अनुपस्थित हैं। इंगित त्रुटियों का निवारण सुनिश्चित न किये जाने के कारण प्रस्‍तुत अपील अन्तिम रूप से निरस्‍त की जाती है।

आशुलिपि‍क से अपेक्षा की जाती है कि‍ वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

 

                           (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)           

                         अध्‍यक्ष             

जितेन्‍द्र आशु0

कोर्ट नं0-1

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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