(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1724/2009
Rajesh Kumar Gupta Vs. Kranti Kumar & others
दिनांक : 10.01.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-254/2006, क्रांति कुमार बनाम राजेश कुमार गुप्ता व अन्य में विद्धान जिला उपभोक्ता आयोग, मैनपुरी द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 02.09.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार मिश्रा उपस्थित हैं। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. जिला उपभोक्ता मंच ने परिवादी द्वारा प्रेषित सामान गन्तव्य स्थान पर प्राप्त न होने के कारण विपक्षी सं0 1 एवं 2 के विरूद्ध सामान की कीमत मु0 50,066/-रू0 06 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया गया है। इस आदेश मे कोई अवैधानिकता नहीं है। तदनुसार अपील खारिज किये जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 3