(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
परिवाद संख्या-82/2013
रामबली सिंह जौहरी पुत्र स्व0 एल.पी. जौहरी
बनाम
मुख्य नगर अधिकारी, कानपुर नगर निगम, कानपुर तथा अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य।
2. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
परिवादी की ओर से उपस्थित : श्री टी.एच. नकवी, विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी की ओर से उपस्थित : श्री पीयूष मणि त्रिपाठी, विद्वान
अधिवक्ता के सहयोगी श्री अविनाश
सिंह विषेन।
दिनांक : 21.08.2023
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. यह परिवाद, विपक्षी कानपुर विकास प्राधिकरण एवं कानपुर नगर निगम के विरूद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है कि प्लाट संख्या-23/2257, जो ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी के लिए है, उसका कब्जा या निलामी प्रक्रिया द्वारा विक्रय आदि किसी अन्य को प्रदान न किया जाए तथा कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ न कराया जाए।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिक्तागण को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया।
3. परिवाद के तथ्यों के अनुसार परिवादी वादगत् सम्पत्ति का वास्तविक मालिक है। विपक्षी इस सम्पत्ति को विक्रय करना चाहते हैं। दिनांक 28.4.2013 के समाचार पत्र में दी गई सूचना से इस तथ्य की जानकारी हुई है।
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4. उपरोक्त उल्लेख से जाहिर होता है कि यथार्थ में परिवादी तथा विपक्षीगण के मध्य उपभोक्ता विवाद मौजूद नहीं है। स्थायी/अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष सिविल न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। इस संबंध में उपभोक्ता परिवाद संधारणीय नहीं है। अत: उपभोक्ता विवाद न होने के कारण प्रस्तुत परिवाद खारिज होने योग्य है।
आदेश
5. प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जाता है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुशील कुमार) (राजेन्द्र सिंह)
सदस्य सदस्य
निर्णय/आदेश आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित होकर उद्घोषित किया गया।
(सुशील कुमार) (राजेन्द्र सिंह)
सदस्य सदस्य
दि. 21.8.2023
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-2