राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
विविध वाद संख्या-224/2024
जोगिन्दर सिंह पुत्र स्व0 श्री संतोष सिंह
बनाम
कानपुर विकास प्राधिकरण
दिनांक: 20.08.2024
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमेन्द्र वर्मा को सुना।
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते जिला उपभोक्ता आयोग, कानपुर नगर के सम्मुख इजराय वाद संख्या-67/2011 को शीघ्र निस्तारित किए जाने हेतु इस न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया।
आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमेन्द्र वर्मा द्वारा कथन किया गया कि प्रश्नगत इजराय वाद से सम्बन्धित विवाद विगत लगभग 55 वर्षों से विभिन्न न्यायालयों में लम्बित है एवं आज दिनांक तक इजराय वाद का निस्तारण सुनिश्चित नहीं किया गया।
बिना किसी गुणदोष पर व्याख्या करते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निम्न आदेश के अनुसार अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है:-
जिला उपभोक्ता आयोग, कानपुर नगर द्वारा इजराय वाद संख्या-67/2011 पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए 06 माह की अवधि में अंतिम रूप से गुणदोष के आधार पर निस्तारित किया जावे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1