(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-170/2008
भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम कन्हैया लाल (मृतक) प्रतिस्थापित विधिक उत्तराधिकारीगण फूलमती पत्नी स्व0 कन्हैया लाल तथा अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक : 28.08.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद सं0-179/2004, कन्हैया लाल तथा अन्य बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम में विद्वान जिला आयोग, गोण्डा द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 15.12.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविन्द तिलहरी को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. प्रश्नगत निर्णय/आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बीमाधारक द्वारा बीमा पालिसी प्राप्त की गई है। विद्वान जिला आयोग ने इस बिन्दु पर विस्तृत निष्कर्ष दिया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अत: बीमा राशि एवं बोनस राशि अदा करने का आदेश विधिसम्मत है, सिवाय ब्याज दर के। ब्याज दर अत्यधिक उच्च दर से अधिरोपित की गई है, जिसे 06 प्रतिशत किया जाना उचित है। तदनुसार प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 15.12.2007 इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि ब्याज दर 09 प्रतिशत के स्थान पर 06 प्रतिशत सुनिश्चित की जाती है। शेष निर्णय/आदेश पुष्ट किया जाता है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित विद्वान जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2