// जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, बिलासपुर छ.ग.//
प्रकरण क्रमांक cc/128/2014
प्रस्तुति दिनांक 07/07/2014
पी.के. चटर्जी आ. स्व. आर.के.चटर्जी
फ्लेट नं. 201 कल्याण सुन्दरम,
अपार्टमेंट फेस- CC टिकरापारा, बिलासपुर,
थाना-सिटी कोतवाली,
जिला बिलासपुर छ.ग. ......आवेदक/परिवादी
विरूद्ध
कन्हैया इलेक्ट्रानिक्स,
द्वारा- प्रताप गिडवानी, सेंट्रल बैंक के सामने,
जूना बिलासपुर, थाना- सिटी कोतवाली,
जिला बिलासपुर छ.ग. .........अनावेदक/विरोधीपक्षकार
आदेश
(आज दिनांक 08/04/2015 को पारित)
१. आवेदक पी.के. चटर्जी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 12 के अंतर्गत यह परिवाद अनावेदक कन्हैया इलेक्ट्रानिक्स के विरूद्ध कदाचरण का व्यवसाय कर सेवा में कमी के लिए पेश किया है और अनावेदक से क्रय किए गए फ्रीज की कीमत क्षतिपूर्ति के साथ दिलाए जाने का निवेदन किया है ।
2. परिवाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक दिनांक 12.06.2013 को अनावेदक की दुकान से 14,000/रू नगद देकर वर्लपुल कंपनी का फ्रीज क्रय किया था, जिस पर उसे एक वर्ष की वारंटी/गारंटी प्रदान की गई थी, किंतु जब आवेदक फ्रीज को घर लेकर गया और चालू किया तो उसमें कूलिंग समस्या थी, जिसकी सूचना उसके द्वारा अनावेदक को दी गई, किंतु अनावेदक द्वारा उक्त फ्रीज को कंपनी के इंजीनियर से जॉच न करवाकर उसे अपने स्तर पर ही सुधारने का प्रयास किया, जिससे फ्रीज की समस्या बनी रही । अत: उसने यह अभिकथित करते हुए कि अनावेदक जानबूझकर उसे त्रुटियुक्त फ्रीज की बिक्री कर कदाचरण का व्यवसाय किया, यह परिवाद पेश करते हुए अनावेदक से फ्रीज की कीमत को क्षतिपूर्ति के साथ दिलाए जाने का निवेदन किया है ।
3. अनावेदक नोटिस तामिली के बाद भी अनुपस्थित रहा । अत: उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई ।
4. आवेदक अधिवक्ता का एक पक्षीय तर्क सुन लिया गया है । प्रकरण का अवलोकन किया गया ।
5. देखना यह है कि क्या आवेदक, अनावेदक से वांछित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है
सकारण निष्कर्ष
6. आवेदक के शपथ पत्र, उसके द्वारा अनावेदक को प्रेषित विधिक नोटिस, फ्रीज के कैश मेमो आदि से आवेदक के परिवाद में किए गए कथन की पुष्टि होती है । अनावेदक की अनुपस्थिति के कारण आवेदक के परिवाद में किए गए कथन तथा उसके द्वारा पेश दस्तावेजों का कोई खण्डन नहीं हो पाया है, फलस्वरूप आवेदक के शपथ पत्र एवं दस्तावेजों से समर्थित आवेदक के कथन पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं पाया जाता । अत: यह स्पष्ट होता है अनावेदक द्वारा आवेदक के साथ कदाचरण का व्यवसाय करते हुए सेवा में कमी की गई और उसे त्रुटियुक्त फ्रीज बिक्री कर उसके सुधार के संबंध में कोई ध्यान नहीं दिया । अत: हमारे मतानुसार आवेदक, अनावेदक से अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है । फलस्वरूप हम आवेदक के पक्ष में अनावेदक के विरूद्ध निम्न आदेश पारित करते हैं :-
अ. अनावेदक, आवेदक को आदेश दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर उसके द्वारा क्रय किए गए त्रुटियुक्त फ्रीज को वापस लेकर उसे उसकी कीमत 14,000/- रू.(चौदह हजार रू.) वापस करेगा ।
ब. अनावेदक, आवेदक को क्षतिपूर्ति के रूप में 5,000/- रू.(पॉच हजार रू.) की राशि भी अदा करेगा।
स. अनावेदक, आवेदक को वादव्यय के रूप में 1,000/- रू.(एक हजार रू.) की राशि भी अदा करेगा।
(अशोक कुमार पाठक) (प्रमोद वर्मा)
अध्यक्ष सदस्य