Rajasthan

Kota

CC/115/2010

Dr. Dhanraj Aahuja - Complainant(s)

Versus

Kanan Agency - Opp.Party(s)

V.K.Rathore

18 Mar 2015

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, कोटा (राजस्थान)।
पीठासीन:श्रीएम अनवर आलम,अध्यक्ष,श्रीमति हेमलताभार्गव व श्री महावीर तंवर सदस्यगण।
प्रकरण संख्या-115/2010    
डा0 धन राज आहूजा पुत्र श्री तीरथ दास आहूजा, निवासी 1 ज 29, दादाबाडी, कोटा, राजस्थान।                                      -परिवादी।
                     बनाम
01.    कनक एजेन्सी 10, केशवपुरा सर्किल, रंगबाडी रेाड, कोटा।
02.    स्ळ प्दजमससवबववस त्मतिपहमतंजवतेए ठ.71ए     ैंीांत     डंतहए स्ंस ज्ञवजीप ैबीमउमए श्रंपचनतण्                                    ...........    विपक्षीगण 
   परिवाद अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थिति-
1  श्री वी0के0 राठौर, अधिवक्ता, परिवादी की ओर से।
   2  विपक्षी सं.1के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
   3.  श्री राजेन्द्र प्रसाद माथुर, अधिवक्ता, विपक्षी सं.2 की ओर से।     
   
          निर्णय                 दिनांक 18-03-2015  
(1)       प्रस्तुत परिवाद दिनांक 23-10-2009 को परिवादी ने इन अभिकथनों के साथ पेष किया है कि उसने विपक्षीसं. 2 का निर्मित, विपक्षी सं.1 से दिनांक 23.10.08 को जरिये बिल एक फ्रीज एल0जी0295 टी एम जी 17,000/- रूपये में क्रय किया था। क्रय करते समय फ्रीज में आवाज आती थी, जिसकी शिकायत परिवादी ने विपक्षी सं. 1 से की, जिसने आश्वासन दिया कि कम्प्रेशर नया है धीरे-धीरे आवाज बंद हो जावेगी। 6 माह पश्चात उक्त फ्रीज ने कूलिंग करना बंद कर दिया। परिवादी ने विपक्षी सं. 1 को शिकायत सं. एन-9-सी-61109644 दर्ज करवाई, जिस पर उसने मेकेनिक को भिजाकर ठीक करवाया, पुनः दिनांक 29.09.09 फ्रीज ने कूलिंग करना बंद कर दिया, जिस पर पुनः शिकायत सं. सी- 0992920620 दर्ज करवाई जिस पर दिनांक 02.10.09 को मेकेनिक ने फ्रीज का टाईमर खराब होने के कारण टाईमर बदल कर फ्रीज वापस चालू कर दिया। फ्रीज के आवाज करने के संबंध में विपक्षी की ओर से कहा गया कि कम्प्रेश चालू चालू होता है तो आवाज आती है और ट्रिप मारने के पश्चात् आवाज बंद हो जाती है। विपक्षगण ने परिवादी को पुराना फ्रीज बदलकर नया नहीं देकर उसकी सेवा में कमी की है।  अतः प्रार्थना की गई है कि परिवादी को विपक्षीगण से पुराना फ्रीज बदलकर नया फ्रीज दिलवाया जावे अथवा उसका मूल्य,मानसिक संताप की प्रतिकर राशि, खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।  
 (2)    विपक्षी सं. 2 ने जवाब पेश कर परिवादी को फ्रीज विक्रय करना स्वीकार किया है तथा शेष समस्त तथ्यों को अस्वीकार करते हुये स्पष्ट किया है कि फ्रीज आज भी चल रहा है। परिवादी द्वारा फ्रीज संबंधी जो शिकायत की गई थी, उन्हे ठीक करवा दी गई है। परिवादी ने यह परिवाद झूंठे तथ्यों पर आधारित, दुर्भावना से मंच में पेश किया है। अतः परिवादी का परिवाद सव्यय खारिज किया जावे। 
(3)    विपक्षी सं.1 के मंच में उपस्थित नहीं आने के कारण उसके खिलाफ दिनांक 29.03.11 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। 
(4)    परिवाद के समर्थन में परिवादी ने स्वयं का शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्ष-1, प्रदर्ष-2 पेष किये है। जवाब के समर्थन में विपक्षी सं. 2 के फ्रेंचाइजी मनोज चावला का शपथ-पत्र पेश किया गया।
(5)    उभय पक्षोें की बहस सुनी गई। मामले में निम्न विचारणीय बिन्दु है:-
(अ)    क्या परिवादी विपक्षीगण का उपभोक्ता है ?
(ब)    क्या विपक्षीगण ने सेवा दोष किया है ?
(स)    अनुतोष ?
(6)    उभय पक्षों की बहस सुनी जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत तर्को, शपथ-पत्र, दस्तावेजात और पत्रावली का अवलोकन कर विचार किया गया। प्रस्तुत मामलें में विपक्षी सं. 2 की ओर से परिवादी को फ्रीज विक्रय किया जाना और बिल प्रदर्श-1 दिया जाना स्वीकार किया है। उपरोक्त विवेचन से परिवादी विपक्षीगण का उपभोक्ता है। 
(6)        परिवादी ने परिवाद में यह उल्लेखित किया है कि परिवादी की शिकायत पर विपक्षीगण द्वारा उसका फ्रीज ठीक किया गया। जहाॅ तक फ्रीज को चालू करने पर आवाज आने का प्रश्न है हमारे विनम्र मत में उक्त शिकायत सिर्फ जब फ्रीज चालू होता है तब ही उसमें आवाज आती है। फ्रीज में आवाज निर्माण की त्रुटि के कारण होती हो, इसके संबंध में सिर्फ स्वयं  परिवादी का शपथ-पत्र है, अन्य कोई मेकेनिक समर्थित साक्ष्य परिवादी ने पेश नहीं की है। अतः परिवादी, विपक्षीगण की सेवा में कमी को साबित करने में असफल रहा है। 

(7)        परिवादी का परिवाद खारिज किये जाने योग्य है। 

                              आदेष   
(8)      परिणामतः परिवादी डा0 धनराज आहूजा का परिवाद खारिज किया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेगे। 

(महावीर तंवर)       (श्रीमति हेमलता भार्गव)        (मोहम्मद अनवर आलम)  
  सदस्य                   सदस्या                    अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद   जिला उपभोक्ता विवाद      जिला उपभोक्ता विवाद 
प्रतितोष  मंच, कोटा।    प्रतितोष मंच,कोटा।          प्रतितोष मंच, कोटा।
(9)     निर्णय  आज दिनंाक 18-03-2015 को लिखाया जाकर खुले मंच में सुनाया गया। 
(महावीर तंवर)                   (श्रीमति हेमलता भार्गव)        (मोहम्मद अनवर आलम)  
  सदस्य                               सदस्या                      अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद            जिला उपभोक्ता विवाद         जिला उपभोक्ता विवाद 
प्रतितोश  मंच, कोटा।              प्रतितोश मंच,कोटा।            प्रतितोश मंच, कोटा।

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