(माँधिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-545/2010
एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन बनाम कमला शंकर पुत्र स्व0 राम यज्ञ
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक: 08.10.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-255/2008, कमला शंकर बनाम अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड में विद्वान जिला आयोग, इलहाबाद दवारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 8.6.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक मेहरोत्रा को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है, जबकि प्रत्यर्थी की ओर से श्री संतोष कुमार यादव का वकालतनामा पत्रावली पर मौजूद है, उनका नाम भी वादसूची में अंकित है, किंतु आज वह उपस्थित नहीं हैं।
2. प्रश्नगत निर्णय/आदेश के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विद्वान जिला आयोग द्वारा अपीलार्थी विद्युत विभाग को केवल यह आदेशित किया गया है कि विद्युत कनेक्शन दो माह की अवधि के अन्दर संयोजित किया जाए, इस आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है। प्रस्तुत अपील में कोई बल नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2