(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2164/2014
पुनीत सचदेवा पार्टनर क्लासिक स्पोर्टस सूरज एण्ड रोड, मेरठ, उ0प्र0।
बनाम
कामरान खान उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र श्री अफजाल खान
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
उपस्थिति:-
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: श्री सुशील कुमार शर्मा, विद्धान अधिवक्ता
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित: कोई नहीं
दिनांक :06.05.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-104/2013, कामरान खान बनाम पुनीत सचदेवा पार्टनर क्लासिक स्पोर्टस में विद्वान जिला आयोग, शाहजहॉंपुर द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक 25.02.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार शर्मा के तर्क को सुना गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवादी द्वारा विपक्षी के यहां 1,00,000/-रू0 जमा करने के बावजूद खेल का सामान भुगतान न करने के कारण 1,00,000/-रू0 की राशि 06 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश पारित किया है।
3. परिवादी द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए सामान क्रय करने हेतु विपक्षी को आदेश दिया गया और शाहजहॉंपुर स्थित बैंक के माध्यम से अंकन 1,00,000/-रू0 अदा किये गये हैं।
4. अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता का यह तर्क है कि जिला उपभोक्ता आयोग शाहजजहॉंपुर को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। यद्यपि 1,00,000/-रू0 विपक्षी को अदा करने के बिन्दु पर कोई बहस नहीं की गयी है। चूंकि परिवादी द्वारा 1,00,000/-रू0 शाहजहॉंपुर स्थित बैंक के माध्यम से प्रेषित किये गये हैं, इसलिए आंशिक रूप से शाहजहॉंपुर में भी वाद कारण उत्पन्न हुआ है। अत: इस बिन्दु पर प्रस्तुत की गयी अपील खारिज होने योग्य है। इसी प्रकार व्यापार के उद्देश्य से सामान क्रय करना कहा गया है, परंतु इस बिन्दु पर कोई सबूत अपीलार्थी के पास मौजूद नहीं है। अंकन 1,00,000/-रू0 प्राप्त करने से कोई इंकार नहीं किया गया। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। तदुनसार अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश की पुष्टि की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 3