राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
पुनरीक्षण संख्या -193/2010
मौखिक
श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेन्स कं0लि0 बनाम कल्लू प्रसाद केसरवानी
19.04.2022
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उद्घोषित
पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मनु दीक्षित की सहयोगिनी अधिवक्ता उपस्थित। परिवाद संख्या 210/09 कल्लू प्रसाद बनाम श्रीराम ट्रांसपोर्ट में पारित दि. 10.11.2010 क विरूद्ध यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया। इस आदेश द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को आदेशित किया गया है कि पूर्व में पारित आदेश दि. 21.10.10 के अनुपालन में ट्रक का कब्जा परिवादी को सुपुर्द कर दिया जाए।
इस आदेश को इन आधारों पर चुनौती दी गई है कि परिवादी उपभोक्ता श्री श्रेणी में नहीं आता, यदि धारा 37 संविदा अधिनियम का पालन नहीं किया गया। चूंकि परिवादी ने ट्रक क्रय करने के पश्चात ट्रक का मूल्य का भुगतान नहीं किया है, परन्तु चूंकि पुनरीक्षण आवेदन केवल अधीनस्थ न्यायालय/मंच द्वारा पारित आदेश की वैधानिकता या क्षेत्राधिकार निहित न होने के बिन्दु तक सीमित है। पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते हुए गुणदोष पर कोई विचार किया जाना संभव नहीं है, अत: पुनरीक्षण आवेदन में वर्णित सभी तथ्यों का उल्लेख इसलिए आवश्यक नहीं है कि इस पुनरीक्षण आवेदन में इन सब तथ्यों का समावेश कर लिया गया है, जो पक्षकारों के मध्य विवाद की विषय वस्तु रहती है और जिनका जिला उपभोक्ता मंच द्वारा परिवाद निर्णय के दौरान कर दिया गया है, चूंकि जिला उपभोक्ता मंच ने अपने आदेश को लागू करने के लिए आदेश पारित किया है, अत: इस आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है। तदनुसार खारिज होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत पुनरीक्षण खारिज किया जाता है।
(राजेन्द्र सिंह) (सुशील कुमार) सदस्य सदस्य
राकेश, पी0ए0-2
कोर्ट-2