Uttar Pradesh

StateCommission

A/2008/1933

Auto Finance Ltd - Complainant(s)

Versus

Kalawati - Opp.Party(s)

Arun Tandon

30 Jul 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2008/1933
( Date of Filing : 10 Oct 2008 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Auto Finance Ltd
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Kalawati
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 30 Jul 2024
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।

(मौखिक)                                                                                  

अपील संख्‍या:-1933/2008

मैनेजर आटो फाइनेन्‍स कम्‍पनी

........... अपीलार्थी

बनाम          

श्रीमती कलावती पत्‍नी राय समुझ यादव व दो अन्‍य।

…….. प्रत्‍यर्थीगण

समक्ष :-

मा0 न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष            

अपीलार्थी के अधिवक्‍ता        : श्री अरूण कुमार टंडन

प्रत्‍यर्थीगण के अधिवक्‍ता       : कोई नहीं।

दिनांक :- 30.07.2024

मा0 न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

प्रस्‍तुत अपील, अपीलार्थी/आटो फाइनेन्‍स लिमिटेड द्वारा इस आयोग के सम्‍मुख धारा-15 उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्‍तर्गत जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, श्रावस्‍ती द्वारा परिवाद सं0-26/2005 में पारित आदेश दिनांक 09.03.2007 के विरूद्ध योजित की गई है।

प्रस्‍तुत अपील विगत 15 वर्षो से लम्बित है। दिनांक 03.06.2024 को पीठ संख्‍या-02 में सदस्‍यगण के मतभेद के कारण अपील आज सुनवाई हेतु मेरे समक्ष पेश हुई। विपक्षी को नोटिस की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा चुकी है।

अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता श्री अरूण कुमार टंडन द्धारा इस न्‍यायालय का ध्‍यान जिला उपभोक्‍ता आयोग द्धारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 09.03.2007 की ओर आकर्षित किया जिसमे जिला उपभोक्‍ता आयोग द्धारा परिवाद में विपक्षी संख्‍या-01 व 03 के संबंध में नोटिस प्राप्ति का उल्‍लेख न करते हुये मात्र यह उल्‍लेख किया है कि ‘’ विपक्षी संख्‍या-01 तथा 03 न्‍यायालय में उपस्थित नहीं आये। अत: उनके विरूद्ध वाद में एकपक्षीय कार्यवाही की गई।‘’ विपक्षी संख्‍या-02 के संबंध में अपीलार्थी के अधिवक्‍ता द्धारा कथन किया गया कि विपक्षी संख्‍या-02 व परिवादी एक दूसरे की सहमति से परिवाद में कार्यवाही सुनिश्चित कर रहे थे जबकि मुख्‍य रूप से मांगे गये अनुतोष से अपीलार्थी व्‍यथित है।

तद्नुसार इस मामले में बिना किसी गुणदोष पर विचार किये प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा परिवाद सं0-26/2005 में पारित आदेश दिनांक 09.03.2007 अपास्‍त किया जाता है तथा प्रकरण सम्‍बन्धित जिला उपभोक्‍ता आयोग को इस आग्रह के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग उपरोक्‍त परिवाद सं0-26/2005 को अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित कर उभय पक्ष को नोटिस, साक्ष्‍य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुण-दोष के आधार पर निस्‍तारण, इस आदेश की प्राप्ति से एक वर्ष की अवधि में बिना किसी पक्ष को स्‍थगन प्रदान करते हुए करना सुनिश्चित करें।

इस आदेश की प्रति अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30.08.2024 अथवा उससे पूर्व जिला उपभोक्‍ता आयोग के सम्‍मुख प्रस्‍तुत की जाए।

आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

(न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)

अध्‍यक्ष

 

रंजीत, पी.ए.

कोर्ट सं0-01

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.