(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-514/2010
New India Assurance Company Ltd. Versus K.P. Singh
दिनांक : 04.09.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-122/2004, के0पी0 सिंह बनाम दि न्यू इंडिया इन्श्योरेंस कं0लि0 में विद्वान जिला आयोग, सीतापुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 22.02.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री नीरज पॉलीवाल एवं प्रत्यर्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री एम0एच0 खान के तर्क को सुना गया। निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
निर्णय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जिला उपभोक्ता आयोग ने मेडिक्लेम पॉलिसी के अंतर्गत परिवादी के पिता के इलाज में खर्च राशि को अदा करने का आदेश पारित किया है। यह राशि हॉस्पिटल तथा दवाइयों के इलाज के खर्च रसीद के आधार पर निर्धारित की गयी है। अत: क्षतिपूर्ति के संबंध में पारित आदेश परिवर्तन योग्य नही है, परंतु ब्याज दर 09 प्रतिशत के स्थान पर 06 प्रतिशत किया जाना उचित है।
आदेश
प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि ब्याज की देयता 09 प्रतिशत के स्थान पर 06 प्रतिशत की दर से देय होगी। शेष निर्णय/आदेश पुष्ट किया जाता है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2