राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या- 1701/2004 (मौखिक)
(जिला उपभोक्ता फोरम, कानपुर नगर, द्वारा परिवाद संख्या-366/2003 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 25-06-2004 के विरूद्ध)
मेसर्स गुजरात फ्लोरो केमिकल्स लि0 ए कम्पनी डुली इनकारोरेटेड अंडर कम्पनीज एक्ट द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर, रजिस्टर्ड आफिस सर्वे नं0 16/3, 26,27 रंजीत नगर, 389 380, ताल्लुका गुम्बद, जिला-मंचमहल।
........अपीलकर्ता/विपक्षी
बनाम
1-श्री के0के0 भारतीय पुत्र स्व0 श्री एन0के0 भारतीय निवासी-56 कैंट कानपुर नगर।
............प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. माननीय श्री राम चरन चौधरी, पीठा0 सदस्य।
2. माननीय श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य।
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 27-04-2015
माननीय श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्य, द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलकर्ता ने यह अपील जिला उपभोक्ता कानपुर नगर, द्वारा परिवाद संख्या-366/2003 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 25-06-2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है ,जिसके द्वारा जिला मंच द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया: परिवादी का वाद विपक्षी सं0-1 के विरूद्ध स्वीकार किया जाता है। विपक्षी सं0-1 को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी के वांछित शेयर निर्णय के तीन माह के अन्दर परिवादी को प्रदान करें तथा मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति में 10,000-00 व 500-00 रूपये वाद के रूप में भुगतान करें।
उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। आदेश पत्रक दिनांक 24-10-2013 से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता सुधीर सिंह उपस्थित हुए थे और उनको निर्देशित किया गया था कि पैरवी पत्यर्थी को
(2)
नोटिस भेजने के सम्बन्ध में करें, इसके बाद दिनांक 07-11-2013 के आदेश से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के तरफ से कोई उपस्थित नहीं है। दिनांक 20-12-2013 को अपीलार्थी ने समय चाहा, लेकिन उसके बाद भी दिनांक 31-12-2013 से स्पष्ट है कि कोई पैरवी नहीं की गई। दिनांक 14-02-2014 से स्पष्ट है कि कोई पैरवी नहीं किया गया। अपीलार्थी गैरहाजिर है। दिनांक 29-04-2014 से स्पष्ट है कि कोई उपस्थित नहीं और न पैरवी की गई। आदेश पत्रक 01-07-2014 से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता के तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया और कोई पैरवी नहीं की गई और पुन: पैरवी के लिए 21-07-14 का समय दिया गया, लेकिन दि0 21-07-2014 को निबन्धक, की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी गैरहाजिर है और दिनांक 24-04-2014 को भी अपीलार्थी गैर हाजिर था और आदेशपत्रक 20-10-2014, 03-12-2014 से भी स्पष्ट है कि कोई पैरवी नहीं किया गया। आज भी अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। इस प्रकार से इस केस में अपीलार्थी के द्वारा पैरवी के पैरवी के अभाव यह अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
अपीलकर्ता की अपील खारिज की जाती है तथा जिला उपभोक्ता फोरम कानपुर नगर, द्वारा परिवाद संख्या-366/2003 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 25-06-2004 की पुष्टि की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वयं वहन करें।
(राम चरन चौधरी) (राजकमल गुप्ता)
पीठासीन सदस्य सदस्य
आर.सी. वर्मा, आशु. कोर्ट नं0-5