(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1243/2010
ओम प्रकाश बाल्मीकी पुत्र स्व0 मूल चन्द्र
बनाम
उपाध्यक्ष महोदय, कानपुर विकास प्राधिकरण
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : सुश्री तरूषी गोयल।
दिनांक : 07.08.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-977/2005, ओम प्रकाश बाल्मिकी बनाम उपाध्यक्ष महोदय, कानपुर विकास प्राधिकरण में विद्वान जिला आयोग, कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 5.6.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अत: पीठ द्वारा स्वंय प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी की विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।
2. विद्वान जिला आयोग के समक्ष परिवाद इस अनुतोष के साथ प्रस्तुत किया गया था कि मलीन बस्ती में स्थित भूखण्ड का बयनामा विपक्षी द्वारा मलीन बस्ती द्वारा निर्धारित भूमि मूल्यांकन के आधार पर करे।
3. विद्वान जिला आयोग का यह निष्कर्ष कि यह स्थापित नहीं है कि भूखण्ड का आवंटन मलीन बस्ती में किया गया था। प्राधिकरण कोई भी आवंटन किसी योजना के साथ कर सकता है, परन्तु जो क्षेत्र आवंटन करने योग्य नहीं है, उस क्षेत्र में आवंटन नहीं किया जा सकता और क्षेत्र की स्थानियता के आधार पर मूल्य निर्धारित करने का आदेश विद्वान जिला आयोग द्वारा नहीं दिया जा सकता। विद्वान जिला आयोग द्वारा परिवाद निरस्त किया गया है, जिसे परिवर्तित करने का कोई आधार नहीं है। प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
4. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2