Uttar Pradesh

StateCommission

A/2011/1533

Deepak Khandelwal - Complainant(s)

Versus

K C Plywood and Vineer Industries - Opp.Party(s)

Kashi Nath Shukla

25 Jul 2017

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2011/1533
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Deepak Khandelwal
a
...........Appellant(s)
Versus
1. K C Plywood and Vineer Industries
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Ram Charan Chaudhary PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MR. Gobardhan Yadav MEMBER
 
For the Appellant:
For the Respondent:
Dated : 25 Jul 2017
Final Order / Judgement

मौखिक

 

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ

 

 

(जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष फोरम, रामपुर द्वारा परिवाद संख्‍या 01 सन 2010 में पारित प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 13.12.2010 के विरूद्ध)

 

अपील संख्‍या 1533 सन 2011

 

दीपक खण्‍डेलवाल, प्रोपराइटर, मै0 दीपक इण्‍डस्‍ट्रीज, सी-13, इण्‍डस्ट्रियल एरिया, सिविल लाइन्‍स, रामपुर ।                            .......अपीलार्थी/प्रत्‍यर्थी

 

-बनाम-

 

 

 के0सी0 प्‍लार्इवुड एण्‍ड विनीयर इण्‍डस्‍ट्रीज बिलासपुर गेंट, सैजनी नानकार, तहसील सदर, जिला, रामपुर द्वारा प्रो0 बुशराह शाहवेज व अन्‍य  ..प्रत्‍यर्थी/परिवादी

 

 

समक्ष:-

मा0  श्री आर0सी0 चौधरी ,  पीठासीन  सदस्‍य।

मा0    श्री गोवर्धन यादव, सदस्‍य।

 

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता  -  श्री काशीनाथ शुक्‍ला।

प्रत्‍यर्थी   की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता  -  श्री प्रतीक सक्‍सेना।

 

दिनांक:  25.07.2017 

श्री गोवर्धन यादव, सदस्‍य द्वारा उद्घोषित

 

निर्णय

 

      मौजूदा अपील, जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष फोरम, रामपुर द्वारा परिवाद संख्‍या 01 सन 2010 में पारित प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 13.12.2010 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गयी है ।

संक्षेप में, प्रकरण के आवश्‍यक तथ्‍य इस प्रकार हैं कि परिवादिनी के0सी0 प्‍लार्इवुड एण्‍ड विनियर इण्‍डस्‍ट्रीज के नाम से लकड़ी को पीसकर प्‍लाई पत्‍ता बनाने का व्‍यवसाय करती आ रही है। उक्‍त व्‍यवसाय उसके द्वारा मैनुअल मशीन द्वारा किया जाता रहा परन्‍तु वर्ष 2007 में परिवादिनी को मैनुअल मशीन के स्‍थान पर हाइड्रोलिक मशीन की आवश्‍यकता पेश आयी। विपक्षी द्वारा इस प्रकार की मशीन सप्‍लाई करने का कार्य किया जाता है, अत: परिवादिनी ने उक्‍त मशीन क्रय करने हेतु विपक्षी से सम्‍पर्क किया । विपक्षी ने मशीन की कीमत 3,12,000.00 रू0 बतायी। उक्‍त धनराशि परिवादिनी ने विपक्षी को उपलब्‍ध करा दी। विपक्षी ने मशीन की सप्‍लाई एक सप्‍ताह के भीतर करने को कहा किंतु मशीन उपलब्‍ध नहीं करायी, जिसके कारण परिवादिनी ने जिला मंच के समक्ष परिवाद योजित किया।

जिला मंच के समक्ष विपक्षी की ओर से पर्याप्‍त तामीला के बावजूद उपस्थित नहीं हुआ, अत: जिला मंच द्वारा विपक्षी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए निम्‍न आदेश पारित किया गया :-

      '' रू0 1000.00 वाद व्‍यय के साथ परिवाद को आंशिक ढंग से स्‍वीकार किया जाता है कि विपक्षी, परिवादिनी को आदेशित कम्‍पनी के0के0 इण्‍टरप्राइजेज की हाइड्रोलिक विनियर मशीन एक माह के भीतर उपलब्‍ध करायें तथा उसके स्‍थान पर अन्‍य कम्‍पनी की परिवादिनी को भिजवाई गयी मशीन वापस ले तथा क्षतिधन के रूप में रू0 10000.00 भुगतान करे  ''

उक्‍त आदेश से क्षुब्‍ध होकर प्रस्‍तुत अपील योजित की गयी है।

अपील के आधारों में कहा गया है कि जिला मंच का प्रश्‍नगत निर्णय विधिपूर्ण नहीं है तथा तथ्‍यों को संज्ञान में लिए बिना प्रश्‍नगत निर्णय पारित किया गया है जो अपास्‍त किए जाने योग्‍य है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्‍तागण की बहस विस्‍तार से सुनी तथा आधार अपील का अवलोकन किया तथा उभय द्वारा दाखिल लिखित बहस व जिला फोरम के प्रश्‍नगत आदेश दिनांक 13.12.2010  का सम्‍यक अवलोकन किया।

इस केस  के तथ्‍य एवं परिस्थितियों को देखते हुए हम यह पाते हैं कि इस केस को पुन: सुनवाई के लिए जिला फोरम को प्रतिप्रेषित किया जाना न्‍यायोचित होगा जिससे कि विपक्षी जिला मंच के समक्ष अपना पक्ष एवं साक्ष्‍य प्रस्‍तुत कर सके। तदनुसार अपील स्‍वीकार किए जाने के योग्‍य है।

आदेश

प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार करते हुए जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष फोरम, रामपुर द्वारा परिवाद संख्‍या 01 सन 2010 में पारित प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 13.12.2010 निरस्‍त किया जाता है तथा प्रस्‍तुत प्रकरण पुन: सुनवाई हेतु जिला मंच आजमगढ के समक्ष रिमाण्‍ड किया जाता है। जिला उपभोक्‍ता फोरम प्रतिवादी को प्रतिवाद पत्र प्रस्‍तुत किए जाने का मौका देते हुए दोनों पक्षों को साक्ष्‍य व सुनवाई का मौका देते हुए गुण-दोष के आधार पर यथाशीघ्र निस्‍तारण करेंगे। दोनों पक्ष जिला उपभोक्‍ता फोरम के समक्ष दिनांक 16.08.2017 को उपस्थित हों।

 

 

 

(आर0सी0 चौधरी)                                  (गोवर्धन यादव)

  पीठासीन सदस्‍य                                                                         सदस्‍य

    कोर्ट-4

 (S.K.Srivastav,PA)

 

 
 
[HON'BLE MR. Ram Charan Chaudhary]
PRESIDING MEMBER
 
[HON'BLE MR. Gobardhan Yadav]
MEMBER

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