(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-756/2012
Institute of Management Vs. Jyoti Goel & other
दिनांक : 18.11.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-169/2009, ज्योति गोयल बनाम इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट व अन्य में विद्वान जिला आयोग, गाजियाबाद द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 22.03.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार मिश्रा को सुना गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने अंकन 1,38,450/-रू0 की धनराशि ब्याज सहित अदा करने का आदेश पारित किया है, साथ ही मानसिक प्रताड़ना के मद में अंकन 50,000/-रू0 के लिए भी आदेशित किया गया है।
प्रस्तुत केस में परिवादिनी द्वारा अपीलार्थी संस्थान में दाखिला लिया गया, जिस कोर्स क लिए दाखिला लिया गया, वह कोर्स विद्यालय में पढ़ाया जा सकता, यानि विद्यालय इसके लिए अधिकृत था, इसलिए प्रस्तुत केस में शैक्षिक संस्थान होने के कारण तथा अधिकृत कोर्स में दाखिला लेने के कारण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा प्रदाता के प्रावधान लागू नहीं होते। अत: इसी आधार पर अपील स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश अपास्त किया जाता है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2