Rajasthan

Kota

CC/210/2009

Suresh kumar meena - Complainant(s)

Versus

JVVNL, Director - Opp.Party(s)

Jai prakash sharma

06 Jan 2016

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश मंचए झालावाडएकेम्प कोटा।
पीठासीन अधिकारीरू.श्री नन्दलाल षर्माएअध्यक्ष व श्री महावीर तंवर सदस्य।

प्रकरण संख्या.210ध्2009 
    
सुरेष कुमार मीणा पुत्र श्री छगन लाल मीणाएनिवासी.ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला ;राज0द्ध।
                                                         .परिवादी।
                         बनाम  

1    जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेडएजयपुर जरिये प्रबन्धक निदेषकए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेडएजयपुर।
2    सहायक अभियन्ताए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय इटावा जिला कोटा।
3    अधीक्षण अभियन्ताए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड नयापुराए कोटा ;राज0द्ध।                                                                  
                                                     .विपक्षीगण।

     परिवाद अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986

उपस्थिति.

1    श्री प्रदीप मेहराएअधिवक्ता ओर से परिवादी।
2    श्री ष्याम बिहारी भार्गवएअधिवक्ता ओर से विपक्षीगण।                                        
                 
                  निर्णय                 दिनांक 06ण्01ण्2016    


यह पत्रावली जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश मंचए कोटा में पेष की गई तथा निस्तारण हेतु जिला मंच झालावाड केम्प कोटा को प्राप्त हुई है।

      प्रस्तुत परिवाद ब्च् ।बज 1986 की धारा 12 के तहत दिनांक 08.07.2009 को परिवादी ने इन अभिवचनों के साथ प्रस्तुत किया है कि विपक्षीगण से अपने मकान में घरेलू विद्युत कनेक्षन प्राप्त कर रखा है जिसका मीटर नंबर 734558 है 
तथा खाता संख्या 17910226 है। परिवादी ़िवद्युत बिलों की राषि का भुगतान उपयोग उपभोग के अनुसार करता चला आ रहा है अतः परिवादी विपक्षीगण का 
                            2
उपभोक्ता है। परिवादी ने स्वयं के रोजगार के लिए अपने मकान में चार पाँच माह से कपडे़ की दूकान लगा रखी है। विपक्षीगण ने दिनंाक 28.05.2009 को 307 यूनिट उपभोग दर्षाते हुए 17ए906ध्.रूपये का बिल जारी किया है जबकि परिवादी के विरूद्ध पिछली कोई राषि बकाया नहीं है। इस प्रकार विपक्षीगण का यह कृत्य सेवामें कमी की श्रेणी में आता है। परिवादी ने विवादित बिल की राषि को निरस्त कर घरेलू श्रेणी में संषोधित कराने तथा भविश्य में व्यावसायिक दर से बिल जारी नहीं करने की प्रार्थना की है साथ ही क्षतिपूर्ति दिलाने का अनुतोष चाहा है।
     विपक्षीगण ने परिवाद का यह जवाब दिया है कि परिवादी ने परिवाद पत्र में असत्य तथ्यों का समावेष कर सत्यता को छुपाया है। परिवादी को समझौता समिति के समक्ष उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था। विपक्षीगण ने कोई सेवामें कमी नहीं की है। परिवादी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। परिवाद सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है। 
    परिवाद के समर्थन में परिवादी ने स्वयं का षपथपत्र तथा प्रलेखीय साक्ष्य में म्गण्1 लगायत म्गण्5 दस्तावेज तथा विपक्षीगण की ओर से जवाब के समर्थन में किसी का षपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है।  
   उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर बिन्दुवार निर्णय निम्न प्रकार हैरू.
1    क्या परिवादी विपक्षीगण का उपभोक्ता है घ्

    परिवादी का परिवादएविपक्षीगण का जवाबएबिल की फोटो काॅपी आदि के आधार पर परिवादी विपक्षीगण का उपभोक्ता प्रमाणित पाया जाता है।
2    क्या विपक्षीगण ने सेवामें कमी की है घ्

  परिवादी के अभिभाशक ने निवेदन किया है कि माह मार्च 2009 का बिल जमा करा दियाए अप्रैल व मई के बिल जारी नहीं कियेए जब पता चला तो डुप्लीकेट बिल प्राप्त किया जो 17ए906ध्.रूपये का जारी कियाए जो मनमाना है। संषोधित बिल जारी करने का निवेदन किया है। विपक्षीगण ने निवेदन किया है कि मार्च 2009 का बिल 1ए174ध्.रूपये जमा करा दिये। तत्पष्चात् जितने विद्युत यूनिट की बिजली 
                          3

का उपयोग किया गया हैए उसी का बिल जारी किया गया है। इसमें अगर मीटर खराब होने की बात है तो मीटर टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि मीटर चालू हालत में हैए दुरूस्त हैए जितना उपयोग किया है उतने ही यूनिट दर्षाये गये हैं और जितने यूनिट का उपयोग किया गया है उतनी ही राषि का बिल जारी किया हैए ऐसी स्थिति में हमारे विचार से विपक्षीगण का कोई सेवादोश प्रमाणित नहीं पाया जाता है। 
3    अनुतोश घ्

        प्रार्थी का परिवाद खिलाफ विपक्षीगण स्वीकार नहीं किये जाने से खारिज योग्य पाया जाता है। 
                          आदेष  
 परिणामतः परिवाद परिवादी श्री सुरेष कुमार मीणा खारिज किया जाता है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृश्टिगत रखते हुए पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करेंगे।

         ;महावीर तंवरद्ध                                       ;नन्द लाल षर्माद्ध
      सदस्य                                   अध्यक्ष
   जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश मंच                          जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश मंच
      झालावाड केम्पएकोटा ;राज0द्ध                                झालावाड केम्पएकोटा ;राज0द्ध
                               
   निर्णय आज दिनंाक 06ण्01ण्2016 को लिखाया जाकर खुले मंच में सुनाया गया। 

         ;महावीर तंवरद्ध                                       ;नन्द लाल षर्माद्ध
      सदस्य                                   अध्यक्ष
   जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश मंच                          जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश मंच
      झालावाड केम्पएकोटा ;राज0द्ध                                झालावाड केम्पएकोटा ;राज0द्ध
                               

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