Rajasthan

Sawai Madhopur

497/2014

Padma devi - Complainant(s)

Versus

JVVNL AI - Opp.Party(s)

Ganshyam yogi

04 Feb 2015

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. 497/2014
 
1. Padma devi
Alanpur Sawai Madhopur
 
BEFORE: 
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, सवाई माधोपुर
समक्ष:-    श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, अध्यक्ष
             श्री सौभाग्यमल जैन, सदस्य
         
परिवाद सं0:-497/2014                        परिवाद प्रस्तुति दिनांकः- 5.11.2014
श्रीमती पदमा देवी पत्नि ओमप्रकाश गुप्ता, जाति-महाजन, उम्र-60 साल, निवासी- नीमली रोड आलनपुर सवाई माधोपुर
                                                                                परिवादिया
                                      विरुद्ध
सहायक अभियन्ता ए-1 जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, शहर सवाई माधोपुर।
                                                                               विपक्षी
उपस्थिति:-
1.    श्री घनश्याम योगी अधिवक्ता परिवादी
2.    श्री तोफिक अहमद अधिवक्ता विपक्षी
द्वारा कैलाश चन्द्र शर्मा (अध्यक्ष)                        दिनांक:-  04 फरवरी, 2015
                                      नि  र्ण  य
    परिवादिया ने यह परिवाद संक्षेप में इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया है कि उसने विपक्षी से अपने आवासीय परिसर में नवीन विधुत संबंध लेने के लिए विधिवत आवेदन दिनांक 6.7.14 को किया तथा दिनांक 16.7.14 को विपक्षी निगम के कार्यालय में विधुत शुल्क के 4450 चार हजार चार सो पचास रूपये जमा करा दिये जिसकी रसीद परिवाद के साथ संलग्न है। सहायक अभियन्ता ने विधुत कनेक्शन जारी कर कनिष्ठ अभियन्ता से मिलने को कहा। परिवादिया क0अ0 से जाकर मिली तथा कनेक्शन के बारे में कहा तो कहा कि मौका देखकर आपके विधुत कनेकशन कर दिया जावेगा। लेकिन आज दिन तक भी परिवादिया के आवासीय परिसर में विधुत कनेक्शन नहीं किया गया है। श्रीमान् जी से निवेदन है कि परिवादिया के बच्च्ेा अध्ययन आदि करते है तथा विपक्षी के यहंा आवेदन किये हुये भी काफी समय व्यतीत हो चुका है लेकिन विपक्षी द्वारा परिवादिया के रहवासी मकान पर विधुत सम्बन्ध स्थापित नहीं करना उनकी घोर लापरवाही एवं भारी सेवा दोष है। अतः परिवादिया का परिवाद स्वीकार फरमाया जाकर विधुत कनेक्शन स्थापित करवाये जावे तथा शेष अनुतोष दिलाये जाने की प्रार्थना की।
    विपक्षी ने परिवाद का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि परिवादिया द्वारा पत्रावली जमा कराने पर कनिष्ठ अभियन्ता आलनपुर को पत्रावली वास्ते तकमीना बनवाने हेतु भिजवाई गई जिसके तहत कनिष्ट अभियन्ता आलनपुर ने मौके पर जाकर उपभोक्ता से सम्पर्क कर मौके की रिपोर्ट बनाने हेतु स्कीम में बनाये गये रास्तों की जानकारी मांगी किन्तु उपभोक्ता द्वारा और ना ही कोलोनाईजर द्वारा प्लान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई जिसके कारण मौके पर खिंचने वाली लाईन का मौका मुआवना तेयार नहीं किया जा सका। यह रिपोर्ट क0अ0 द्वारा पत्रावली के साथ सहायक अभियन्ता कार्यालय को लौटा दी गई। जिसके तहत कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 1714 दिनांक 16.10.14 के द्वारा परिवादिया को मौका रिपोर्ट तैयार करवाने हेतु एवं प्लान के अनुसार रास्ते की जानकारी देने हेतु लिख दिया गया था। किन्तू परिवादिया द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई एव ंना ही कार्यालय में सम्पर्क किया इस कारण परिवादिया की पत्रावली पर अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी। यदि परिवादिया वांच्छित सूचना मौका रिपोर्ट उपलबध करवा दे तो उसके अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है। क्योंकि मौके पर प्लाट कटे हुये है किन्तू रास्तों की जानकारी या रिमार्क नहीं है। इस कारण से परिवादिया के आवास पर विधुत सम्बन्ध स्थापित करना संभव नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार विपक्षी ने कोई सेवा दोष कारित नहीं किया और परिवादिया का परिवाद निरस्त फरमाने की प्रार्थना की।
    परिवादिया ने परिवाद के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में 4450 रूपये जमा कराने की रसीद दिनांकित 16.7.14 की फोटो प्रति पेश की । जबकि विपक्षी ने विकास टटवाल का शपथ पत्र एवं तकमीना रिपोर्ट कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट की फोटो प्रति पेश की।
    बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का अध्योपान अध्ययन किया गया ।
    प्रस्तुत प्रकरण मे विपक्षीगण का यह कथन है कि परिवादिया  ने जिस स्थान पर विधुत कनेक्शन लेना चाहती है वहाॅ पर मौके के रास्ते की जानकारी उन्हे उपलब्ध नही हो पा रही है , इस कारण विपक्षी द्वारा स्टेटमेन्ट नही बनाया जा सका। अत प्रकरण को ध्यान मे रखते हुये हम विपक्षी को यह आदेश दिया जाना उचित समझते है कि वह परिवादिया को जरिये रजिस्टर्ड एडी सूचित करेगे कि किस दिन, किस समय विपक्षी का सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता परिवादिया के यहाॅ चाहे गये स्थान पर पहुचेगा और कनिष्ठ अभियन्ता परिवादिया से समन्वय स्थापित कर मौके के रास्ते की जानकारी प्राप्त करेगा, और मौके पर ही परिवादी के समक्ष एस्टीमेट बनाकर परिवादिया को भेजेगा, और परिवादिया उसे निर्धारित समय अवधि मे मांगी गयी राशि विपक्षी को जमा करायेगा। परिवादिया द्वारा चाही गयी राशि जमा कराने के 15 दिवस मे विपक्षी परिवादिया को विधुत कनेक्शन उपलब्ध करायेगा। पक्षकारान खर्चा परिवाद स्वयं अपना अपना वहन करेगे। 
आदेश
    अत परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है । विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि वह परिवादी को जरिये रजिस्टर्ड एडी सूचित करेगे कि किस दिन, किस समय विपक्षी का सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता परिवादिया के यहाॅ चाहे गये स्थान पर पहुचेगा और कनिष्ठ अभियन्ता परिवादिया से समन्वय स्थापित कर मौके के रास्ते की जानकारी प्राप्त करेगा, और मौके पर ही परिवादिया के समक्ष एस्टीमेट बनाकर परिवादिया  को भेजेगा, और परिवादिया उसे निर्धारित समय अवधि मे मांगी गयी राशि विपक्षी को जमा करायेगा। परिवादिया द्वारा चाही गयी राशि जमा कराने के 15 दिवस मे विपक्षी परिवादिया को विधुत कनेक्शन उपलब्ध करायेगा। पक्षकारान खर्चा परिवाद स्वयं अपना अपना वहन करेगे। 


सौभाग्यमल जैन                                             कैलाश चन्द्र शर्मा
   सदस्य                                                              अध्यक्ष

       निर्णय आज दिनांक 04.02.2015 को खुले मंच में सुनाया गया।

सौभाग्यमल जैन                                            कैलाश चन्द्र शर्मा
   सदस्य                                                             अध्यक्ष
  

 

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