Uttar Pradesh

StateCommission

A/2008/1814

M/s Sahani Electronics - Complainant(s)

Versus

Juned Shamsi - Opp.Party(s)

Arun Tandon

18 Oct 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2008/1814
( Date of Filing : 22 Sep 2008 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. M/s Sahani Electronics
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Juned Shamsi
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 18 Oct 2024
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-1814/2008

Sahni Electronics Vs. Juned Shamsi & others

दिनांक : 18.10.2024 

माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

          परिवाद संख्‍या-153/1996, जुनैद शम्‍सी बनाम मेसर्स साहनी इनेक्‍ट्रानिक्‍स में विद्वान जिला आयोग, पीलीभीत द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 21.08.2008 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गई अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता श्री अरूण टण्‍डन को सुना गया। प्रत्‍यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

          जिला उपभोक्‍ता आयोग ने परिवाद स्‍वीकार करते हुए अंकन 15,800/-रू0 टेलीविजन सेट की धनराशि अदा करने के साथ-साथ अंकन 5,000/-रू0 की क्षतिपूर्ति एवं 5,000/-रू0 परिवाद व्‍यय के रूप मे अदा करने का आदेश पारित किया है। चूंकि टेलीविजन सेट की कुल कीमत 15,800/-रू0 थी। अत: इस राशि को ब्‍याज सहित अदा करने के बाद क्षतिपूर्ति के मद में 5,000/-रू0 की राशि का आदेश देने का कोई औचित्‍य नहीं था। अत: अंकन 5,000/-रू0 की राशि हटाया जाना उचित है। तदनुसार अपील आंशिक रूप से स्‍वीकार की जाती है।

 

आदेश

          प्रस्‍तुत अपील आंशिक रूप से स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता  मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश में क्षतिपूर्ति के रूप में अंकन 5,000/-रू0 अपास्‍त किया जाता है। शेष निर्णय/आदेश पुष्‍ट किया जाता है।

                उभय पक्ष अपना-अपना व्‍यय भार स्‍वंय वहन करेंगे।

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि मय अर्जित ब्‍याज सहित संबंधित जिला उपभोक्‍ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्‍तारण हेतु प्रेषित की जाए।

आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

          

 

(सुधा उपाध्‍याय)(सुशील कुमार)

  •  

 

               संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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