Rajasthan

Ajmer

CC/545/2016

SHELENDRA PAREEK - Complainant(s)

Versus

JEEVATRAM FURNITURE - Opp.Party(s)

ADV.ANIL GOUD

20 Jan 2017

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. CC/545/2016
 
1. SHELENDRA PAREEK
AJMER
...........Complainant(s)
Versus
1. JEEVATRAM FURNITURE
AJMER
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
  Vinay Kumar Goswami PRESIDENT
  Naveen Kumar MEMBER
  Jyoti Dosi MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 20 Jan 2017
Final Order / Judgement

 

जिला    मंच,     उपभोक्ता     संरक्षण,         अजमेर

षैलेन्द्र कुमार पारीक पुत्र श्री ओम प्रकाष पारीक, जाति- ब्राह्मण, निवासी- के- 109, कमल कंुज, कृष्ण गंज, अजमेर । 
                                                -         प्रार्थी

                           बनाम

1. जीवतराम फर्नीचर जरिए इसके प्रोपराईटर तोपदड़ा, अजमेर । 
2. लिब्रा इंटरनेषनल लिमिटेड, किषन मेंषन, 4834/24, अंसार रोड़, दरिया गंज, नई दिल्ली- 110002 जरिए इसके प्रबन्धक । 
3. लिब्रा इंटरनेषनल लिमिटेड, , ए-31, यूपीएसआईडीसी इण्डस्ट्रीयल एरिया, सिकन्दराबाद, बुलन्दषहर, यूपी-203205  जरिएं इसके प्रबन्धक । (प्रार्थी की प्रार्थना पर  जरिए आदेष दिनांक 6.1.2017 के द्वारा हजफ किया गया ) 

                                               -       अप्रार्थीगण 
                 परिवाद संख्या 545/2016  

                            समक्ष
1. विनय कुमार गोस्वामी       अध्यक्ष
                 2. श्रीमती ज्योति डोसी       सदस्या
3. नवीन कुमार               सदस्य

                           उपस्थिति
                  1.श्री अनिल गौड़, अधिवक्ता, प्रार्थी
                  2. अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं  

                              
मंच द्वारा           :ः- निर्णय:ः-      दिनांकः- 02.02.2017
 
1.             संक्षिप्त तथ्यानुसार  प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के द्वारा निर्मित  कोम्बो माॅडल के बैच नंबर  0818 व 0182  के गद्दे  अप्रार्थी संख्या 1 से जरिए बिल संख्या 1547 के दिनांक 31.3..2011 को  प्रत्येक गद्दे की क्रय राषि रू. 8664/- के आधार पर रू. 17328/- में क्रय किए गए जिनकी 10 वर्ष  की गारण्टी दी गई ।  प्रार्थी ने जब घर पहुंच कर गद्दों का पेम्पलेट देखा तो पाया कि कोम्बो माॅडल के बैच नंबर  0818 व 0182  के गद्दों की क्रय राषि प्रत्येक की  5041/- है ।इस प्रकार अप्रार्थी ने उससे  दोनांे उत्पाद के पेटे 7246/-  अधिक प्राप्त कर लिए हंै  ।  इसके बारे में अप्रार्थी संख्या 1 से जानकारी करने पर  उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया । क्रय किए जाने के बाद कुछ वर्षो में ही उक्त गद्दों के आकार में  परिवर्तन होने लगा जिससे सोने में असुविधा  महसूस होने लगी । इसकी षिकायत अप्रार्थी संख्या 1 से भी की  किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने  जब इस संबंध में कोई कार्यवाही नही ंकी तो उसने दिनंाक 30.6.2016 को अप्रार्थीगण को नोटिस भी दिया । किन्तु बावजूद नोटिस प्राप्ति के न तो  गद्दे बदल कर दिए और ना ही उनकी क्रय राषि लौटाई । प्रार्थी ने इसे अप्रार्थीगण की सेवा में कमी बताते हुए परिवाद पेष कर  उसमें वर्णित अनुतोष दिलाए जाने की प्रार्थना की है । परिवाद के समर्थन में प्रार्थी ने स्वयं का षपथपत्र पेष किया है ।  
2.    अप्रार्थी संख्या 1 व 2  बावजूद नोटिस तामील न तो मंच में उपस्थित हुए और ना ही परिवाद का कोई जवाब ही पेष किया । अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्व दिनांक 6.1.2017 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । अप्रार्थी संख्या 3 को प्रार्थी की प्रार्थना पर जरिए आदेष दिनांक 6.1.2017 को हजफ किया गया ।  
3.       प्रार्थी  के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के द्वारा निर्मित  कोम्बो माॅडल के बैच नंबर  0818 व 0182  के गद्दे  अप्रार्थी संख्या 1 से जरिए बिल संख्या 1547 के दिनांक 31.3..2011 को  प्रत्येक गद्दे की क्रय राषि रू. 8664/- के आधार पर रू. 17328/- में क्रय किए गए जिनकी 10 वर्ष  की गारण्टी दी गई ।  प्रार्थी ने जब घर पहुंच कर गद्दों का पंम्पलेट देखा तो पाया कि  प्रष्नगत कोम्बो माॅडल के बैच नंबर  0818 व 0182  के गद्दों की क्रय राषि प्रत्येक की  5041/- है । इस प्रकार अप्रार्थी ने उससे  दोनो उत्पाद के पेटे 7246/-  अधिक प्राप्त कर अनुचित व्यापार व्यवहार किया  है ।  इसके बारे में अप्रार्थी संख्या 1 से जानकारी देने पर  उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया ।  तत्पष्चात्  उसने दिनंाक 30.6.2016 को अप्रार्थीगण को नोटिस भी दिया किन्तु बावजूद नोटिस प्राप्ति के न तो  गद्दे बदल कर दिए और ना ही उनकी क्रय राषि लौटाई । उसे  पहुंची  मानसिक व ष्षारिरीक तथा आर्थिक क्षतिपूर्ति कराई जाए । 
4.        हमने प्रार्थी  के तर्क  सुने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अनुषीलन किया । 
5.           प्रार्थी  ने अपने परिवाद में वर्णित कथनों  की पुष्टि अपने  षपथपत्र के माध्यम से एवं दस्तावेज उसने जो अभिलेख पर उपलब्ध कराए हैं यथा- प्रष्नगत गद्दों के संबंध में जारी  अप्रार्थी कम्पनी के मूल गारण्टी कार्ड व  अप्रार्थीगण को दिए गए  नोटिस दिनांक 30.6.2016 की   फोटोप्रति से की है । यह सभी मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य अखंडित रही है। यहां यह उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर उपलब्ध प्रष्नगत गद्दों के संबंध में जारी  अप्रार्थी कम्पनी के मूल गारण्टी कार्ड में  परिवाद में उल्लेखित गद्दों के संबंध में 10 वर्ष की गारण्टी  का अंकन है  तथा गारणटी कार्ड के साथ संलग्न पम्पलेट में प्रष्नगत उत्पाद की प्रत्येक की क्रय राषि रू. 5041/- अंकित है ।  इस प्रकार  अप्रार्थीगण ने  प्रार्थी द्वारा क्रय किए गए प्रष्नगत गद्दों के आकार में परिवर्तन आने व प्रार्थी को उन पर सोने में असुविधा महसूस होने पर की गई षिकायत का निवारण नही ंकरते हुए  व  गद्दों की निर्माता अप्रार्थी  कम्पनी द्वारा  गद्दो के संबंध में दी गई गारण्टी के अनुसार ग्द्दे  बदल कर नहीं देे कर व क्रय राषि से अधिक राषि वसूल कर हुए सेवा में कमी के साथ साथ अनुचित व्यापार व्यवहार अपनाया है ।
6.               प्रार्थी  के कथन एवं प्रार्थी  द्वारा मंच के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात को दृष्टिगत रखते हुए  अप्रार्थी संख्या 1 व 2  के किसी खण्डन के अभाव में प्रार्थी  के कथनों नहीं मानने का कोई आधार इस स्तर पर मंच के समक्ष विद्यमान नहीं है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी का परिवाद मंच की राय में अप्रार्थी  संख्या 1 व 2 के विरूद्व एक पक्षीय  स्वीकार किए जाने योग्य है एवं आदेष है कि: 
                         :ः- आदेष:ः-
7.        (1)     अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को यह आदेष दिया जाता है कि वे  प्रार्थी द्वारा जरिए बिल संख्या  1547 दिनांक  31.3.2011 के क्रय किए गए कोम्बो माॅडल के बैच नंबर  0818 व 0182  के गद्दों को  उसी मैक व माॅडल के नए त्रुटिहीन गद्दे,  प्रार्थी द्वारा  उसके पास रखे त्रुटिपूर्ण गद्दों को सौपें जाने के उपरान्त बदल कर इस आदेष से दो माह की अवधि में देवंे ।   
                       (2)    प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से  संयुक्त रूप से अथवा पृथक पृथक रूप से  प्रष्नगत गद्दों के पेटे अधिक वसूल की गई राषि  7246/- भी  प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।        
           (3)   प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 संयुक्त रूप से अथवा पृथक पृथक रूप से  ं मानसिक संताप पेटे  रू. 10,000/- एवं  परिवाद व्यय के पेटे रू.5000 /-भी  प्राप्त करने का  अधिकारी होगा ।               
           (4)    क्रम संख्या 2 लगायत  4    में वर्णित राषि अप्रार्थी संख्या 1 व 2  संयुक्त रूप से अथवा पृथक पृथक रूप से  प्रार्थी को इस आदेष से दो माह की अवधि में अदा करें   अथवा आदेषित राषि डिमाण्ड ड््राफट से प्रार्थी के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवावे ।  
          आदेष दिनांक 02.02.2017 को  लिखाया जाकर सुनाया गया ।

                
(नवीन कुमार )        (श्रीमती ज्योति डोसी)      (विनय कुमार गोस्वामी )
      सदस्य                   सदस्या                      अध्यक्ष    

 

 
 
[ Vinay Kumar Goswami]
PRESIDENT
 
[ Naveen Kumar]
MEMBER
 
[ Jyoti Dosi]
MEMBER

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