(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-848/2010
एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन (प्रथम) बनाम जीवन प्रकाश पुत्र मुन्ना लाल श्रीवास्तव
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक: 03.12.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद सं0-222/2009, जीवन प्रकाश श्रीवास्तव बनाम अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड में विद्वान जिला आयोग, रायबरेली द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 23.3.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार मिश्रा को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उपभोक्ता के विरूद्ध वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका था, इसी वसूली प्रमाण पत्र को विद्वान जिला आयोग ने अपने निर्णय/आदेश से निरस्त किया है, जबकि वसूली प्रमाण पत्र को निरस्त करने का कोई अधिकार विद्वान जिला आयोग में निहिन नहीं है। यह निर्णय/आदेश क्षेत्राधिकार विहीन है, जो अपास्त होने और प्रस्तुत अपील स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश अपास्त किया जाता है तथा क्षेत्राधिकार विहीन परिवाद खारिज किया जाता है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2