जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जैसलमेर(राज0)
1. अध्यक्ष ः श्री रामचरन मीना ।
2. सदस्य ः श्री मनोहर सिंह नरावत।
परिवाद प्रस्तुत करने की तिथी - 18.03.2016
मूल परिवाद संख्या :- 08/2016
1. श्री सुधन खां पुत्र श्री मगन खां, जाति- मुसलमान,
निवासी- जावंध जूनी तहसील व जिला जैसलमेर राजस्थान
............परिवादी।
बनाम
01. श्रीमान् अधिषाषी अभियंता (पवस)
जो.वि.वि.नि.लि. जैसलमेर राजस्थान
02. श्रीमान् सहायक अभियंता,
जो.वि.वि.नि.लि. चांदन जिला जैसलमेर
03. श्रीमान् अधिषाषी अभियंता (सतर्कता),
जो.वि.वि.नि.लि. जैसलमेर.
.............अप्रार्थीगण।
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 12, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थित/-
1. श्री जितेन्द्र स्वामी, अधिवक्ता परिवादी की ओर से।
2. श्री राणीदान सेवक, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से ।
ः- निर्णय -ः दिनांक ः 17.05.2016
1. परिवादी का सक्षिप्त मे परिवाद इस प्रकार है कि परिवादी सुदन खां ने एक परिवाद इस मंच के समक्ष पेष कर प्रकट किया कि दिनांक 04.02.2016 को अप्रार्थी सं. 1 से 3 एक राय होकर आये तथा परिवादी को बिना सुने जबरदस्ती करते हुए ट्रासफॉर्मर उतारकर ले गये। अप्रार्थीगण ने परिवादी को नुकसान पहुचाने की गर्ज से जान बुझकर परिवादी के खातेदारी सुदा खेत मेंसे जबरन ट्रासफॉर्मर उतारकर विघुत सम्बंध विच्छेद कर दिया जबकि परिवादी के खातेदारी खेत में टयूबवेल खुदा हुआ है उसी में परिवादी ने विघुत कनैक्षन लिया था जो ग्रामदानी अध्यक्ष की रिपोर्ट से भी प्रकट है साथ ही इस्तदूआ की कि प्रार्थी का टयूबवैल कनैक्षन जोडने हैतु अप्रार्थीगण को ट्रासफॉर्मर जारी किये जाने का आदेष दिया जावें।
अप्रार्थीगण की तरफ से जवाब पेष कर प्राथमिक आपति यह है कि दिनांक 04.02.2016 को विधुत सतर्कता दल द्वारा मौके की जॉच की तो परिवादी द्वारा ग्राम जावंध जूनी के खसरा नम्बर 233 में विघुत सम्बंध लिया गया था परंतु परिवादी द्वारा विघुत वितरण निगम लि. की बिना स्वीकृति के स्वीकृत स्थान से लगभग 800 मीटर दूर खसरा नम्बर 237 में ट्रासफॉर्मर लगाया गया जो विघुत अधिनियम के अनुसार विघुत चोरी की परिभाषा में आता है। इस सम्बंध में विघुत सर्तकता दल द्वारा मौके की जॉच कर वीसीआर सं0 3858/40 दिनांक 04.02.2016 भरी गई जिसके प्रथम सूचना रिपोर्ट 76 दिनांक 10.02.2016 विघुत अधिनियम की धारा 135 के तहत् दर्ज कराई गई अतः विघुत चोरी का मामला होने के कारण इस मंच के क्षेत्राधिकार से बहार है अपने तर्को के समर्थन में 2013 ;2द्ध ॅस्ब् ;ैब्द्ध ब्पअपस 272ए ैनचतमउम ब्वनतज वि प्दकपंए ब्पअपस ।चचमंस छवण् 5466.5457ध्2012ए न्ण्च्ण्च्वूमत ब्वतचवतंजपवद स्जकण् - व्तेण् टे ।दपे ।ीउंकए क्मबपकमक वद 01.07.2013 नजीर पेष की गई है।
अतः सर्वप्रथम हमे यह निर्णित करना है कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद को सुनने का क्षैत्राधिकार इस मंच को है या नही ? इस सम्बंध मे परिवादी के परिवाद का अवलोकन करे तो उसमें अपने परिवाद में दिनांक 04.02.2016 को पुलिस जाब्तें में अप्रार्थी सं0 01 से 03 द्वारा उसका ट्रासफॉर्मर उतारकर ले जाना बताया गया तथा विघुत सम्बंध विच्छेद करना बताया गया है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में यह बताया है कि परिवादी द्वारा खसरा नम्बर 233 में अपना विघुत सम्बंध लिया था लेकिन बिना विघुत वितरण निगम की अनुमति के खसरा नम्बर 237 में ट्रासफॉर्मर लगा दिया ओर ट्रासफॉर्मर लगाकर विघुत उपभोग करता पाया गया। विघुत सर्तकता दल द्वारा मौके की जॉच की गई जिसकी वी.सी.आर सं. 3898/40 दिनांक 04.02.2016 भरी गई। परिवादी का उक्त कृत्य चोरी की परिभाषा मे आता है। इस सम्बंध में अप्रार्थी सं. 03 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 76 दिनांक 10.02.2016 विघुत अधिनियम की धारा 135 के तहत् थाना ए.पी.टी.पी.एस जैसलमेर में परिवादी सुदन खा के विरूद्व दर्ज कराई गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों से यह प्रकट होता है कि परिवादी का प्रकरण विद्युत चोरी से संबंधित है और विपक्षी की ओर से प्रस्तुत नजीर 2013 ;2द्ध ॅस्ब् ;ैब्द्ध ब्पअपस 272ए ैनचतमउम ब्वनतज वि प्दकपंए ब्पअपस ।चचमंस छवण् 5466.5457ध्2012ए न्ण्च्ण्च्वूमत ब्वतचवतंजपवद स्जकण् - व्तेण् टे ।दपे ।ीउंकए क्मबपकमक वद 01.07.2013 नजीर के पैरा 45 मे यह अवधारित किया गया है किः-
श्ज्ीम छंजपवदंस ब्वउउपेपवद ज्ीवनही ीमसक जींज जीम पदजमदजपवद वि जीम च्ंतसपंउमदज पे दवज जव इंत जीम रनतपेकपबजपवद वि जीम ब्वदेनउमत थ्वतनउ नदकमत जीम ब्वदेनउमत च्तवजमबजपवद ।बज ंदक ींअम ेंअमक जीम चतवअपेपवदे वि जीम ब्वदेनउमत च्तवजमबजपवद ।बजए थ्ंपसमक जव दवजपबम जींज इल अपतजनम वि ैमबजपवद 3 वि जीम ब्वदेनउमत च्तवजमबजपवद ।बजए 1986 वत ैमबजपवदे 173ए 174 ंदक 175 वि जीम म्समबजपबपजल ।बजए 2003ए जीम ब्वदेनउमत थ्वतनउ बंददवज कमतपअम चवूमत जव ंकरनकपबंजम वि कपेचनजम पद तमसंजपवद जव ेंमेउमदज उंकम नदकमत ैमबजपवद 126 वत विमिदबमे नदकमत ैमबजपवदे 135 जव 140 वि जीम म्समबजतपबपजल ।बजए ें जीम ंबजे वि पदकनसहपदह पद ष्नदंनजीवतप्रमक नेम वि मसमबजतपबपजलष् ें कमपिदमक नदकमत ैमबजपवद 126 वत बवउउपजजपदह विमिदबम नदकमत ैमबजपवद 135 जव 140 कव दवज ूपजीपद जीम उमंदपदह वि ष्बवउचसंपदजष् ें कमपिदमक नदकमत ैमबजपवद 2;1द्ध;बद्ध वि जीम ब्वदेनउमत च्तवजमबजपवद ।बजए 1986ण्श्
अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वात को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत चोरी से संबंधित मामलो की सुनवाई का श्रवणाधिकार मंच को नही होने से प्रस्तुत प्रकरण में मंच द्वारा कोई अभिमत दिया जाना सम्भव नहीं है और परिवादी का परिवाद खारिज होने योग्य पाया जाता है।
ः-ः आदेष :-ः
अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर परिवादी का परिवाद खारिज किया जाता है । पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेगें।
पत्रावली फैसल सुमार होकर दफ्तर दाखिल हों।
( मनोहर सिंह नारावत ) (रामचरन मीना)
सदस्य, अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच जैसलमेर। जैसलमेर।
आदेश आज दिनांक 17.05.2016 को लिखाया जाकर खुले मंच में सुनाया गया।
( मनोहर सिंह नारावत ) (रामचरन मीना)
सदस्य, अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच जैसलमेर। जैसलमेर।