(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-96/2006
Kishan Inter College Versus Jaswant Singh & others
दिनांक : 02.02.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-207/2002, जसवन्त सिंह बनाम प्रधानाचार्य, किसान इण्टर कॉलेज में विद्वान जिला आयोग, बिजनौर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 12.12.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री एम0एच0 खान के तर्क को सुना गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
निर्णय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परिवादी द्वारा अपीलार्थी/विपक्षी के विद्यालय मे वर्ष 2000 में परीक्षा दी थी। परिवाद पत्र के माध्यम से प्रेक्टिकल के नम्बर जोड़कर सही मार्कशीट दिलाए जाने का अनुरोध किया गया। यह विवाद कदाचित उपभोक्ता विवाद नहीं है क्योंकि शैक्षिक संस्थान सेवा प्रदाता की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा गैर उपभोक्ता विवाद पर अपना निर्णय/आदेश पारित किया है, जो अपास्त होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश अपास्त किया जाता है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 3