Ramawadh Chauhan filed a consumer case on 03 Feb 2015 against Jansuchna Adhikari in the Mau Consumer Court. The case no is cc/207/2013 and the judgment uploaded on 17 Mar 2015.
पत्रावली पेश हुआ। परिवादी व विपक्षी अनुपस्थित। परिवाद का अवलोकन किया गया। परिवादी के द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत सूचना के अधिकार आदेश के तहत विपक्षीगण द्वारा सूचना न देने के कारण प्रस्तुत किया गया है। निर्णेयक विधि IV(2013) CPJ (NC) STATE PUBLIC INFORMATION OFFICER CUM DEPUTY EXCISE AND TAXATION COMMISSIONER के अनुसार चूकि परिवादी को सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अनुतोष प्राप्त करने का प्रावधान उपलब्ध है। इसलिए वह उपभोक्ता की श्रेणी मे नही आता।
अतः परिवाद पोषणीय नही है। और निरस्त होने योग्य है।
आदेश
परिवाद तदनुसार निरस्त किया जाता है।
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