(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1799/2010
उत्तर प्रदेश जल निगम तथा एक अन्य बनाम जनार्दन स्वरूप (मृतक) प्रतिस्थापित विधिक उत्तराधिकारीगण सुधा रानी पत्नी स्व0 जनार्दन स्वरूप तथा अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक: 04.12.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद सं0-54/2009, जनार्दन स्वरूप बनाम उत्तर प्रदेश जल निगम तथा एक अन्य में विद्वान जिला आयोग, मुजफ्फर नगर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 13.9.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. मिश्रा को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. विद्वान जिला आयोग ने ग्रेज्युटि तथा पेन्शन की राशि का आदेश पारित किया है।
3. परिवादी अधिशासी अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुआ है, इसलिए ग्रेज्युटि एवं पेन्शन राशि देय थी, इस राशि को अदा करने के लिए आदेशित किया है, जिसमें कोई अवैधनिकता नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
4. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2