Smt. Murli Devi filed a consumer case on 10 Jun 2015 against Jaipur Dairy & Other in the Jaipur-IV Consumer Court. The case no is CC/319/2014 and the judgment uploaded on 06 Jul 2015.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जयपुर चतुर्थ, जयपुर
पीठासीन अधिकारी
डाॅ. चन्द्रिका प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष
डाॅ.अलका शर्मा,सदस्या
श्री अनिल रूंगटा, सदस्य
परिवाद संख्या:-319/2014 (पुराना परिवाद संख्या 208/2013)
श्रीमती मुरली देवी पत्नी श्री लक्ष्मणराम, निवासी- छोटा गुढा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ।
परिवादिनी
बनाम
01. जयपुर डेयरी (सरस), दैनिक भास्कर के पास, जयपुर जरिये प्रबन्धक ।
02. नेषनल इन्ष्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय- जीवन निधि भवन, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर जरिये क्षेत्रीय प्रबन्धक ।
03. सेफवे, टीपीए सर्विस प्रा.लि., 235-बी, द्वितीय तल, गणपति प्लाजा, एम.आई.रोड, जयपुर जरिये प्रबन्धक
विपक्षीगण
उपस्थित
परिवादिनी की ओर से श्री राजकुमार गोयल, एडवोकेट
विपक्षी संख्या 1 की ओर से श्री कपिल तोतला, एडवोकेट
विपक्षी संख्या 2 बीमा कम्पनी की ओर से श्री राजेष कुम्भज, एडवोकेट
विपक्षी संख्या 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही
निर्णय
दिनांकः- 10.06.2015
यह परिवाद, परिवादिनी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध दिनंाक 11.01.2013 को निम्न तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया हैः-
परिवादिनी
जो विपक्षीगण का सेवादोष हैं और इस सेवादोष के आधार पर परिवादीगण अब विपक्षीगण से परिवाद के मद संख्या 18 में अंकित सभी अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी हैं ।
विपक्षी संख्या 1 की ओर से दिये गये जवाब में कथन किया गया है कि
अतः परिवाद, परिवादीगण निरस्त किया जावें ।
विपक्षी संख्या 2 बीमा कम्पनी की ओर से दिये गये जवाब में कथन किया गया हैं कि
विपक्षी संख्या 3 आरम्भ से ही गैर-हाजिर रहा हैं । अतः आज उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने के आदेष दिये जाते हैं ।
परिवाद के तथ्यों की पुष्टि में परिवादिनी श्रीमती मुरली देवी ने स्वयं का शपथ पत्र एवं कुल 17 पृष्ठ दस्तावेज प्रस्तुत किये । जबकि विपक्षी संख्या 1 की ओर से जवाब के तथ्यों की पुष्टि में डाॅक्टर एम.एस.नाथावत का शपथ पत्र एवं प्रदर्ष आर-1 से प्रदर्ष आर-3 दस्तावेज प्रस्तुत किये गये । जबकि विपक्षी संख्या 2 की ओर से जवाब के तथ्यों की पुष्टि में श्री विक्रम सैन का शपथ पत्र एवं मार्क-1 से मार्क-5 दस्तावेज प्रस्तुत किये गये ।
बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन किया गया ।
परिवादिनी एवं विपक्षी संख्या 2 बीमा कम्पनी की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई ।
प्रस्तुत प्रकरण में
आदेश
अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर परिवाद, परिवादीगण
अनिल रूंगटा डाॅं0 अलका शर्मा डाॅ0 चन्द्रिका प्रसाद शर्मा
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
निर्णय आज दिनांक 10.04.2015 को लिखाया जाकर खुले मंच में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।
अनिल रूंगटा डाॅं0 अलका शर्मा डाॅ0 चन्द्रिका प्रसाद शर्मा
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
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