राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
अपील संख्या-198 /2010 मौखिक
(जिला उपभोक्ता फोरम कन्नौज द्वारा परिवाद सं0-583/1996 में पारित आदेश दिनांक-30-11-2009 के विरूद्ध)
1- मेसर्स चातक कोल्ड स्टोरेज, जी.टी. रोड़ गुरूसहाय गंज, जिला- कन्नौज, यू0पी0 द्वारा श्री सुरेश चन्द्रा कुशवाहा।
2- मेसर्स चातक कोल्ड स्टोरेज, जी.टी. रोड़, गुरूसहायगंज, जिला- कन्नौज, द्वारा प्रोपराइटर श्री हरीकिशन आर्या एण्ड सन्स।
3- मेसर्स चातक कोल्ड स्टोरेज, जी.टी. रोड़, गुरूसहायगंज, जिला- कन्नौज, द्वारा श्री महेन्द्र कुमार आर्या। ..अपीलार्थीगण/विपक्षीगण
बनाम
श्री जयपाल सिंह पुत्र मुरली सिंह, निवासी- गढिया कछपुरा थाना- गुरूसहायगंज जिला- कन्नौज। ...प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1- माननीय श्री आर0सी0 चौधरी, पीठासीन सदस्य।
2- माननीय श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य,
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक:08-04-2015
माननीय श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्य, द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी द्वारा यह अपील जिला उपभोक्ता फोरम कन्नौज द्वारा परिवाद सं0-583/1996 में पारित आदेश दिनांक-30-11-2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से आज्ञप्त किया गया है।
संक्षेप में केस के तथ्य इस प्रकार से है कि परिवादी ने विपक्षीगण के यहॉ वर्ष 1996 में 15 बोरा लाल आलू व 99 बोरा सफेद आलू भण्डारित किया था। प्रत्येक बोरे का वजन 98 से 100 किलोग्राम था, परन्तु परिवादी जब दिनांक 25-09-1996 को अपना आलू लेने गया तो उसे विपक्षीगण के कर्मचारी ने बताया कि आलू कमरा नं0-5 में रखा था, जो सड़ गया है। परिवादी ने अपना आलू कमरा नं0-2 व 3 में बरामदें में रखवाया था। विपक्षीगण ने अपना प्रतिवाद पत्र दाखिल किया, जिसमें कहा गया है
(2)
कि परिवादी के आलू में किल्ला निकलने लगे थे, इसलिए उसे दिनांक 18-06-1996 को सूचित किया गया कि वह अपना आलू दिनांक 24-06-1996 तक निकाल लेवे। परिवादी ने दिनांक 27-06-1996 में अपना आलू निकाल लिया। उसे क्षतिपूर्ति के रूप में मु0 3,000-00 रूपये दिलाये जावें। इस सम्बन्ध में गेट पास संख्या-8085 व 8086 परिवादी ने निष्पादित किये थे। परिवादी अपना आलू ट्रेक्टर के द्वारा ले गया था।
अपीलकर्ता के तरफ से कोई उपस्थित नहीं है, प्रत्यर्थी के तरफ से भी कोई उपस्थित नहीं है। वर्ष 2010 से ही अपीलकर्ता के तरफ से कोई उपस्थित नहीं आ रहा है। आधार अपील एवं जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय/आदेश दिनांकित 30-11-2009 का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय/आदेश दिनांक30-11-2009 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा अपने निर्णय में विस्तृत वर्णन करते हुए निर्णय पारित किया गया है। केस के तथ्यों परिस्थितियों में जिला उपभोक्ता फोरम का निष्कर्ष विधि सम्मत् है, उसमें हस्तक्षेप किये जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। अपीलकर्ता की अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
अपीलकर्ता की अपील निरस्त की जाती है। जिला उपभोक्ता फोरम कन्नौज द्वारा परिवाद सं0-583/1996 में पारित आदेश दिनांक-30-11-2009 की पुष्टि की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।
(आर0सी0 चौधरी) ( राज कमल गुप्ता )
पीठासीन सदस्य सदस्य
आर.सी.वर्मा, आशु. ग्रेड-2
कोर्ट नं0-5