Rajasthan

Jaipur-I

CC/1425/2013

RAVI KUMAR SHARMA - Complainant(s)

Versus

JAINA MARKETING & OTHER - Opp.Party(s)

RAJESH KUMAR SHARMA

21 Jul 2014

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जयपुर प्रथम, जयपुर

समक्ष:    श्री राकेश कुमार माथुर - अध्यक्ष
          श्री ओमप्रकाश राजौरिया - सदस्य

परिवाद सॅंख्या: 1425/2013
रवि कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री कृष्ण शर्मा, उम्र 49 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी 1045, बरकत नगर, टोंक फाटक, जयपुर 302015 (राज0)
                                              परिवादी
               ं     बनाम

1.    जैना मार्केटिंग एण्ड एसोसिएट्स ( कार्बन मोबाईल), डी-170, फेज-1, ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, एयरटेल बिल्डिंग के पीछे, नई देलही 110020, भारत, जरिए मैनेजर Û
2.    आदित्य इन्फोटेक, सर्विस सेंटर कार्बन मोबाईल, पता स्पेस सिनेमा, झोटवाड़ा रोड़, जयपुर Û
              विपक्षी

अधिवक्तागण :-
श्री राजेश कुमार शर्मा - परिवादी
                             परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक: 12.12.13

                       आदेश     दिनांक: 19.02.2015

परिवाद में अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी ने दिनांक 10.07.2013 को श्री मोबाईल एण्ड एसेसरीज, डी-19, जे.पी.काॅलोनी से एक मोबाईल कार्बन के 9 रूपए 1700/- में क्रय किया था जिस पर एक वर्ष की वांरटी दी गई थी । मोबाईल में खराबी आने पर दिनांक 16.09.2013 को श्री मोबाईल एण्ड एसेसरीज के मालिक को बताया तो उसने सर्विस सेंटर विपक्षी 3 को दिखाने के लिए कहा । दिनांक 16.09.2013 को विपक्षी सॅंख्या 3 के यहां माबाईल दिखाया तो छोड़कर जाने का कहा । दिनांक 17.09.2013 को मोबाईल लेने गया तो मोबाईल दिल्ली भेजने की बात कहते हुए 10 से 15 दिन पश्चात बुलाया । दिनांक 29.09.2013 को परिवादी गया तो कहा कि अभी मोबाईल नहीं आया है । दिनांक 28.11.2013 को दिल्ली में राजीव जी सम्पर्क उनके मोबाईल पर किया तो उन्होंने कहा कि मैं अभी अवकाश पर हॅूं तथा जयपुर सर्विस सेंटर पर बात करे तथा जयपुर सर्विस सेंटर पर श्री हर्षित से बात करने पर उसने कहा कि दिल्ली कम्पनी वाले मोबाईल नहीं उठा रहे हैं । परिवादी का कथन है कि उसका मोबाईल आज तक नहीं लौटाया गया है । ऐसी स्थिति में परिवादी ने प्रश्नगत मोबाईल कार्बन के 9 के स्थान पर नया मोबाईल, मानसिक संताप के पेटे 50,000/- रूपए, हैरान-परेशान करने के पेटे 10,000/- रूपए, परिवाद व्यय के 11000/- रूपए दिलवाए जाने का निवेदन किया है ।
विपक्षीगण की ओर से परिवाद का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है ।
मंच द्वारा परिवादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । 
परिवाद ने परिवाद के समर्थन में स्वयं का शपथ-पत्र, मोबाईल खरीदने का बिल, कस्टूमर रिसिप्ट दिनांकित 16.09.2013 की काॅपी प्रस्तुत की हेै ।
परिवाद के कथन व प्रस्तुत साक्ष्य का विपक्षी की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में इन पर अविश्वास किए जाने का कोई आधार मंच के समक्ष नहीं है ।
परिवाद के कथन व प्रस्तुत साक्ष्य से , खण्डन के अभाव में, यह प्रमाणित है कि परिवादी ने दिनांक 10.07.2013 को जो मोबाईल क्रय किया था उसे खराब होने पर दिनांक 16.09.2013 को विपक्षी के सर्विस सेंटर पर ठीक करने हेतु दिया गया जो आज तक ठीक करके वापिस नहीं लौटाया गया है और इस प्रकार विपक्षीगण ने अनफेयर ट्रेड प्रेक्टिस अपनाते हुए सेवादोष कारित किया है जिससे परिवादी को मानसिक संताप तथा आर्थिक हानि होना स्वभाविक है ।
अत: इस समस्त विवेचन के आधार पर परिवादी का यह परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि  विपक्षीगण संयुक्त व पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी होते हुए आज से एक माह की अवधि मंे परिवादी के मोबाईल हैण्डसेट को नि: शुल्क ठीक करके वापिस लौटाएंगे अन्यथा इसी प्रकार का नया मोबाईल देंगे और यदि यह सम्भव नहीं हो तो 1700/- रूपए अक्षरे एक हजार सात सौ रूपए दिनांक 10.07.2013 से अदायगी तक 12 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर सहित लौटाएंगे । इसके अलावा परिवादी को कारित मानसिक संताप व आर्थिक हानि की क्षतिपूर्ति के लिए उसे 5,000/- रूपए अक्षरे पांच हजार रूपए एवं परिवाद व्यय 1500/- रूपए अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपए अदा करेेेंगे। आदेश की पालना आज से एक माह की अवधि में कर दी जावे अन्यथा परिवादी उक्त क्षतिपूर्ति एवं परिवाद व्यय की राशि पर भी आदेश दिनांक से अदायगी तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज पाने का अधिकारी होगा । परिवादी का अन्य अनुतोष अस्वीकार किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
निर्णय आज दिनांक 19.02.2015 को लिखाकर सुनाया गया।


( ओ.पी.राजौरिया )                  (राकेश कुमार माथुर)    
     सदस्य                           अध्यक्ष      

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