Chhattisgarh

Mahasamund

CC/16/36

Harish devangan - Complainant(s)

Versus

Jain mobile & anr. - Opp.Party(s)

Shri Narendra sinha

27 Jun 2017

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम,  महासमुन्द, जिला-महासमुन्द (छ0ग0)

प्रकरण क्रमाॅंक-36/2016
संस्थित दिनाॅंक-27/07/2016

हरिश देवांगन, आयु-30 वर्ष पिता श्री जितेन्द्र देवांगन,
निवासी वार्ड नं.-16 पुराना रावणभांठा, महासमुन्द,
तहसील एवं जिला - महासमुन्द (छ0ग0)          - - - - परिवादी

//विरूद्ध//

1.    जैन म्यूजिक एण्ड मोबाईल सेंटर,
    प्रोपा0-दिवस बोथरा,
    मोती मार्केट मेनरोड, महासमुन्द,
    थाना, तहसील व जिला महासमंुद (छ0ग0)
2.    सिसका एल.ई.डी. इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
    घड़ी चैक पेट्रोल पंप के बाजू कचहरी चैक,
    रायपुर, तहसील व जिला-रायपुर (छ0ग0) - विपक्षी पक्षकारगण

समक्ष -

श्री अशोक कुमार लूनिया, अध्यक्ष ।
श्री तेजेन्द्र कुमार चन्द्राकर, सदस्य।

श्री नरेन्द्र सिन्हा, अधिवक्ता वास्ते परिवादी ।
श्री शैलेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता वास्ते विपक्षी पक्षकार क्र0 1।
श्री ओ0पी0 साहू, अधिवक्ता वास्ते विपक्षी पक्षकार क्र0 2।

 

//आदेश//


(आज दिनाॅंक  27  /  06 /2017 को पारित)
(1)    परिवादी हरिश देवाॅंगन ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा-12 के अंतर्गत परिवाद सेवा में कमी के आधार पर प्रस्तुत किया है। परिवादी ने कथन किया है कि दिनाॅंक 21/12/2015 को परिवादी ने विपक्षी पक्षकार क्रं0-1 जैन म्यूजिक एंड मोबाईल सेन्टर, महासमुन्द से एक लावा कम्पनी का मिक्सल वाई-1 बी सी 50256330 सी.सी. 57066540 मोबाईल सेट क्रय किया था। परिवादी, विपक्षी पक्षकार क्रं0-1 जैन म्यूजिक एंड मोबाईल महासमुन्द के माध्यम से विपक्षी पक्षकार क्रं0-2 सिसका एल.ई.डी. इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रायपुर के समक्ष उक्त मोबाईल सेट का बीमा करवाया था। दिनाॅंक 16/05/2016 को परिवादी का मोबाईल सेट चोरी हो गया था जिसके कारण परिवादी, विपक्षी पक्षकारगण से नया मोबाईल सेट या उसकी कीमत की राशि की प्राप्ति हेतु अधिकृत था। विपक्षी पक्षकारगण ने परिवादी को नया मोबाईल सेट या उसकी कीमत की राशि प्रदान नहीं किया। उपरोक्त आधार पर परिवादी ने कथन किया है कि विपक्षी पक्षकारगण ने सेवा में कमी किया है।
(2)    प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि दिनाॅंक 21/12/2015 को परिवादी ने विपक्षी पक्षकार क्रं0-1 जैन म्यूजिक एंड मोबाईल, महासमुन्द से एक लावा कम्पनी का मिक्सल वाई-1 बी सी 50256330 सी.सी. 57066540 मोबाईल सेट क्रय किया था।
(3)    परिवादी का अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी ग्राम महासमुन्द जिला महासमुन्द का निवासी है। दिनाॅंक 21/12/2015 को परिवादी ने विपक्षी पक्षकार क्रं0-1 जैन म्यूजिक एंड मोबाईल सेन्टर, महासमुन्द से एक लावा कम्पनी का मिक्सल वाई-1 बी सी 50256330 सी.सी. 57066540 मोबाईल सेट, 10,000/-रू0 में, क्रय किया था। परिवादी, विपक्षी पक्षकार क्रं0-1 जैन म्यूजिक एंड मोबाईल सेंटर, महासमुन्द के माध्यम से विपक्षी पक्षकार क्रं0-2 सिसका एल.ई.डी. इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रायपुर के समक्ष उक्त मोबाईल सेट का बीमा करवाया था। दिनाॅंक 16/05/2016 को परिवादी का उक्त मोबाईल सेट गोलबाजार, रायपुर में चोरी हो गया था, परिणामस्वरूप परिवादी, विपक्षी पक्षकारगण से नया मोबाईल सेट या उसकी कीमत की राशि की प्राप्ति हेतु अधिकृत था। परिवादी ने विपक्षी पक्षकारगण से नया मोबाईल सेट या मोबाईल सेट की कीमत की राशि का माॅंग भी किया था, लेकिन विपक्षी पक्षकारगण ने परिवादी को नया मोबाईल सेट प्रदान या मोबाईल सेट की कीमत की राशि का भुगतान नहीं किया। उपरोक्त आधार पर परिवादी ने कथन किया है कि विपक्षी पक्षकारगण ने सेवा में कमी किया है। परिवादी ने निवेदन किया है कि परिवादी को विपक्षी पक्षकारगण से नया मोबाईल सेट या नया मोबाईल सेट की कीमत की राशि 10,000/-रू0 प्रदान करवाया जावे। परिवादी को विपक्षी पक्षकारगण से क्रमशः आर्थिक, शारीरिक, मानसिक पीड़ा हेतु 30,000/-रू0 प्रदान करवाया जावे।
(4)    विपक्षी पक्षकार क्रं0-1 जैन म्यूजिक एंड मोबाईल सेंटर, महासमुन्द ने प्रस्तुत जवाबदावा के माध्यम से परिवाद पत्र का खण्डन किया है। विपक्षी पक्षकार क्रं0-1 जैन म्यूजिक एंड मोबाईल सेंटर, महासमुन्द ने कथन किया है कि विपक्षी पक्षकार क्रं0-1 जैन म्यूजिक एंड मोबाईल सेंटर ने परिवादी का उक्त मोबाईल सेट का बीमा विपक्षी पक्षकार क्रं0-2 सिसका एल.ई.डी. इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रायपुर के समक्ष करवाया था, जिसकी बीमा अवधि एक वर्ष का था। विपक्षी पक्षकार क्रं0-1 जैन म्यूजिक एंड मोबाईल सेंटर, महासमुन्द ने अन्य प्रतिरक्षा स्वरूप कथन किया है कि परिवादी केवल विपक्षी पक्षकार क्रं0-2 सिसका एल.ई.डी. इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रायपुर से क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्ति हेतु अधिकृत है। विपक्षी पक्षकार क्रं0-1 जैन म्यूजिक एंड मोबाईल सेंटर, महासमुन्द ने विधिक आपत्ति स्वरूप कथन किया है कि परिवादी का उक्त मोबाईल सेट गोलबाजार, रायपुर में चोरी हुआ था तथा विपक्षी पक्षकार क्रं0-2 सिसका एल.ई.डी. इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, का कार्यालय रायपुर में ही स्थित है, परिणामस्वरूप वाद का कारण रायपुर में ही उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण जिला उपभोक्ता फोरम, महासमुन्द को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। उपरोक्त आधार पर विपक्षी पक्षकार क्रं0-1 जैन म्यूजिक एंड मोबाईल सेंटर, महासमुन्द ने निवेदन किया है कि परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद निरस्त किया जावे।
(5)    विपक्षी पक्षकार क्रं0-2 सिसका एल.ई.डी. इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ने प्रस्तुत जवाबदावा के माध्यम से परिवाद पत्र का खण्डन किया है। विपक्षी पक्षकार क्रं0-2 सिसका एल.ई.डी. इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ने प्रारंभिक आपत्ति स्वरूप कथन किया है कि परिवादी का मोबाईल सेट न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के समक्ष बीमित था, जिसकी बीमा अवधि 23/07/2015 से 22/07/2016 तक का था, परिणामस्वरूप न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आवश्यक पक्षकार है, परिवादी ने दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पक्षकार स्वरूप संयोजित नहीं किया है, इसके अतिरिक्त परिवादी ने परिवाद को समय सीमा पर प्रस्तुत नहीं किया है। विपक्षी पक्षकार क्रं0-2 सिसका एल.ई.डी. इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ने अतिरिक्त प्रतिरक्षा स्वरूप कथन किया है कि विपक्षी पक्षकार क्रं0-2 सिसका एल.ई.डी. इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ने केवल मध्यस्थ की भूमिका निभाया है। विपक्षी पक्षकार क्रं0-2 सिसका एल.ई.डी. इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्वयं बीमाकर्ता कम्पनी नहीं है, उपरोक्त आधार पर विपक्षी पक्षकार क्रं0-2 सिसका एल.ई.डी. इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ने निवेदन किया है कि परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।
(6)    विपक्षी पक्षकार क्रं0-2 सिसका एल.ई.डी. इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ने अन्य अतिरिक्त प्रतिरक्षा स्वरूप कथन किया है कि, परिवादी का मोबाईल को बलपूर्वक नहीं छीना गया था, परिवादी का मोबाईल कहीं गिर गया था या अज्ञात व्यक्ति द्वारा निकाला गया था, जिसके कारण चोरी की उपधारणा नहीं किया जा सकता है। विपक्षी पक्षकार क्रं0-2 सिसका एल.ई.डी. इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ने प्रस्तुत परिवाद पर चोरी का तथ्य को निम्नानुसार परिभाषित किया है:-
भ्ण्    ज्ीमजि व िजीम चीवदम ंदक ंबबमेेवतपमे ूीमतम जीमल ींअम इममद समजि पद ंद नदंजजमदकमक इनपसकपदह वत चतमउपेमे नदसमेे मअपकमदबमक कंउंहम ूंे बंनेमक पद हंपदपदह मदजतल जवए वत मगपज तिवउए जीम चतमउपेमेण्
प्ण्    ज्ीमजि वत सवेे व िजीम चीवदम ंदक ंबबमेेवतपमे ूीमतम जीमल ींअम इममद समजि दमहसपहमदजसल वत कमसपइमतंजमसल पद ं चनइसपब चसंबम वत ं चसंबम जव ूीपबी वजीमत चमवचसम ींअम ंबबमेेण्
(7)    विपक्षी पक्षकार क्रं0-2 सिसका एल.ई.डी. इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ने उपरोक्त आधार पर कथन किया है कि विपक्षी पक्षकार क्रं0-2 सिसका एल.ई.डी. इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी नहीं है। विपक्षी पक्षकार क्रं0-2 सिसका एल.ई.डी. इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ने कथन किया है कि विपक्षी पक्षकार क्रं0-2 सिसका एल.ई.डी. इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ने परिवादी को बीमा किट प्रदान किया था जिसमें भी निम्नानुसार तथ्य उल्लेखित किया गया था:-
स्ममींद त्मजंपसे च्अजण् स्पउपजमक ;ूमध्नेध्वनतद्ध चतवअपकम जीम ेमतअपबमेए नदकमत जीपे ंहतममउमदजए ंदक ींअम ंततंदहमक जीम पदेनतंदबम बवअमत ूपजी जीम पदेनतमतए प्देनतंदबम ब्वउचंदल स्पउपजमकण्

ज्मतउे ंदक ब्वदकपजपवदे व िप्देनतंदबम ब्वउचंदल ूपसस इम इपकपदह नचवद लवनण् ठल ेबतंजबीपदह ं बवनचवदए लवन ंबादवूसमकहम जींज लवन ींअम तमंक ंसस जमते ंदक बवदकपजपवदे व िप्देनतंदबम ब्वउचंदल स्जक ंे ंचचसपबंइसम वित डवइपसम च्ीवदम प्देनतंदबम ेबीमउम ंदक लवन ंकउपज ंदक ंबबमचज इपदकपदह वितबम व िजीम ेंपक जमतउे ंदक बवदकपजपवदे व िप्देनतंदबम ब्वउचंदल स्जकण्

ज्ीमतमवितमए ूम ंतम पउचवेपदह ंककपजपवदंस जमतउे ंदक बवदकपजपवदे पद जीम चतवबमेे व िहमजजपदह पदेनतंदबम बवअमतण् ल्वन ीमतमइल ंबादवूसमकहम जीम ंिबज जींज ंसस व िप्देनतंदबम बसंपउे ूपसस इम ेमजजसमक ंदक चंपक इल प्देनतंदबम ब्वउचंदल स्जकण् ।दक ूम ंतम ंबजपदह वदसल ं उमकपंजवत इमजूममद लवन ंदक जीम प्देनतंदबम ब्वउचंदल स्जकण् ज्ीमतमवितमए ूम ूपसस दवज इम तमेचवदेपइसम वित ंदल बसंपउ वत सवेेए पएि प्देनतंदबम ब्वउचंदल स्जकण् त्मरमबजे लवनत बसंपउण्

(8)    उपरोक्त आधार पर विपक्षी पक्षकार क्रं0-2 सिसका एल.ई.डी. इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ने निवेदन किया है कि परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद निरस्त किया जावे।
(9)    प्रकरण के निराकरण के लिए निम्न विचारणीय प्रश्न हैं:-
(1) क्या परिवादी, परिवाद पत्र पर उल्लेखित अनुतोष की प्राप्ति हेतु अधिकृत हैै ?
(2) सहायता एवं वाद व्यय?    
- निष्कर्ष के आधार -
(10)    उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण निम्नानुसार किया जा रहा है।
विचारणीय बिन्दु क्रं0-1
(11)    इस विचारणीय बिन्दु के अंतर्गत विनिश्चय किया जाना है कि क्या परिवादी परिवाद पत्र पर उल्लेखित अनुतोष की प्राप्ति हेतु अधिकृत हैै ? इस विचारणीय बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिवचन, शपथपत्र एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया।
(12)    परिवादी ने केवल प्रस्तुत अभिवचन का समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया है। विपक्षी पक्षकार क्रं0-1 जैन म्यूजिक एंड मोबाईल, महासमुन्द की ओर से दिवस जैन ने शपथपत्र प्रस्तुत किया है, विपक्षी पक्षकार क्रं0-2 की ओर से शपथपत्र प्रस्तुत नहीं है।
(13)    परिवादी ने शपथपत्र समर्थित परिवाद पत्र के माध्यम से कथन किया है कि, दिनाॅंक 21/12/2015 को परिवादी ने विपक्षी पक्षकार क्रं0-1 जैन म्यूजिक एंड मोबाईल सेन्टर, महासमुन्द से एक लावा कम्पनी का मिक्सल वाई-1 बी सी 50256330 सी.सी. 57066540 मोबाईल सेट, 10,000/-रू0 में, क्रय किया था। परिवादी, विपक्षी पक्षकार क्रं0-1 जैन म्यूजिक एंड मोबाईल सेंटर, महासमुन्द के माध्यम से विपक्षी पक्षकार क्रं0-2 सिसका एल.ई.डी. इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रायपुर के समक्ष उक्त मोबाईल सेट का बीमा करवाया था। दिनाॅंक 16/05/2016 को परिवादी का उक्त मोबाईल सेट गोलबाजार, रायपुर में चोरी हो गया था, परिणामस्वरूप परिवादी, विपक्षी पक्षकारगण से नया मोबाईल सेट या उसकी कीमत की राशि की प्राप्ति हेतु अधिकृत था। परिवादी ने विपक्षी पक्षकारगण से नया मोबाईल सेट या मोबाईल सेट की कीमत की राशि का माॅंग भी किया था, लेकिन विपक्षी पक्षकारगण ने परिवादी को नया मोबाईल सेट प्रदान या मोबाईल सेट की कीमत की राशि का भुगतान नहीं किया। उपरोक्त आधार पर परिवादी ने कथन किया है कि विपक्षी पक्षकारगण ने सेवा में कमी किया है।
(14)    विपक्षी पक्षकार क्रं0-1 जैन म्यूजिक एंड मोबाईल, महासमुन्द की ओर से दिवस जैन ने शपथपत्र प्रस्तुत किया है। शपथकर्ता दिवस जैन ने केवल प्रस्तुत अभिवचन का समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया है।
(15)    उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत शपथपत्र के परिप्रेक्ष्य में संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। परिवादी ने मोबाईल क्रय बिल नं. 20843 दि0 21/12/2015, बीमा रसीद, गोलबाजार थाना, रायपुर में प्रेषित सूचना, आवेदन पत्र दि0 17/05/2016, विधिक सूचना पत्र दि0 27/05/2016 एवं पोस्टल रसीद प्रस्तुत किया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं स्वीकृत तथ्य के आधार पर दर्शित हुआ है कि दिनाॅंक 21/12/2015 को परिवादी ने विपक्षी पक्षकार क्रं0-1 जैन म्यूजिक एंड मोबाईल, महासमुन्द से मोबाईल सेट क्रय किया था। परिवादी ने कथन किया है कि परिवादी ने विपक्षी पक्षकार क्रं0-1 जैन म्यूजिक एंड मोबाईल सेंटर, के माध्यम से विपक्षी पक्षकार क्रं0-2 सिसका एल.ई.डी. इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, के समक्ष उक्त मोबाईल सेट का बीमा करवाया था। विपक्षी पक्षकारगण ने उक्त तथ्य को विनिर्दिष्ट रूप से अस्वीकार नहीं किया है। परिवादी ने बीमा के संबंध में बीमा कार्ड की प्रति प्रस्तुत किया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत बीमा कार्ड पर बीमा आच्छादन के संबंध में मोबाईल नंबर 57066540 एवं 50256330 अंकित है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत मोबाईल बिल पर उक्त नंबर ही अंकित है। उपरोक्त आधार पर उपधारणा किया जा सकता है कि परिवादी का मोबाईल बीमित था। परिवादी ने कथन किया है कि दिनाॅंक 16/05/2016 को परिवादी का उक्त मोबाईल सेट गोलबाजार, रायपुर में चोरी हो गया था। परिवादी ने उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में कथन किया है कि परिवादी ने आरक्षी केन्द्र गोलबाजार को आवेदन प्रेषित किया था उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में परिवादी ने उक्त आरक्षी केन्द्र के समक्ष प्रेषित मोबाईल चोरी की सूचना एवं मोबाईल सिम गुमने की सूचना की प्रति प्रस्तुत किया है। विपक्षी पक्षकारगण ने उक्त कथन का खण्डन विनिर्दिष्ट आधार पर नहीं किया है। परिवादी ने कथन किया है कि परिवादी का मोबाईल विपक्षी पक्षकार क्रं0-2 के समक्ष बीमित था, दिनाॅंक 16/05/2016 को परिवादी का उक्त मोबाईल सेट गोलबाजार, रायपुर में चोरी हो गया था, परिवादी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र का खण्डन विपक्षी पक्षकार क्रं0-2 द्वारा शपथपत्र के माध्यम से नहीं किया गया है, उपरोक्त आधार पर उपधारणा किया जा सकता है कि, परिवादी का मोबाईल विपक्षी पक्षकार क्रं0-2 के समक्ष बीमित था, दिनाॅंक 16/05/2016 को परिवादी का उक्त मोबाईल सेट गोलबाजार, रायपुर में चोरी हो गया था।
(16)    उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर दर्शित हुआ है कि परिवादी का मोबाईल विपक्षी पक्षकार क्रं0-2 के समक्ष बीमित था, दिनाॅंक 16/05/2016 को परिवादी का उक्त मोबाईल सेट गोलबाजार, रायपुर में चोरी हो गया था, उपरोक्त आधार पर उपधारणा किया जा सकता है कि परिवादी विपक्षी पक्षकार क्रं0-2 से नया मोबाईल सेट या मोबाईल सेट की कीमत की राशि प्राप्ति हेतु अधिकृत है।
(17)    परिवादी ने अन्य अनुतोष स्वरूप निवेदन किया है कि, परिवादी को विपक्षी पक्षकारगण से क्रमशः आर्थिक, शारीरिक, मानसिक पीड़ा हेतु 30,000/-रू0 प्रदान करवाया जावे। इस परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत परिवाद पत्र का अवलोकन किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। परिवादी का मोबाईल बीमित होना दर्शित हुआ है। परिवादी का कथन के आधार पर दर्शित हुआ है कि विपक्षी पक्षकार क्रं0-2 ने परिवादी को विधि विरूद्ध रूप से बीमा राशि भुगतान नहीं किया है, जबकि परिवादी विपक्षी पक्षकार क्रं0-2 से बीमा राशि की प्राप्ति हेतु अधिकृत था। उपरोक्त आधार पर उपधारणा किया जा सकता है कि परिवादी विपक्षी पक्षकार क्रं0-2 से मानसिक क्षति की राशि प्राप्ति हेतु अधिकृत है। परिवादी ने निवेदन किया है कि परिवादी को विपक्षी पक्षकारगण से 30,000/-रू0 दिलवाया जावे। परिवादी द्वारा निवेदित अनुतोष अतिश्योक्तिपूर्ण प्रकृति का है, उक्त आधार पर 30,000/-रू0 की राशि प्रदान नहीं किया जा सकता है। प्रकरण का अवलोकन से दर्शित हुआ है कि विपक्षी पक्षकार क्रं0-2 ने परिवादी को विधि विरूद्ध रूप से बीमा राशि भुगतान नहीं किया है, जबकि परिवादी विपक्षी पक्षकार क्रं0-2 से बीमा राशि की प्राप्ति हेतु अधिकृत था। उपरोक्त आधार पर परिवादी को मानसिक पीड़ा स्वरूप 1,000/-रू0 प्रदान किया जाना उचित प्रतीत हुआ है।
(18)    परिवादी ने कथन किया है कि विपक्षी पक्षकार क्रं0-1 जैन म्यूजिक एंड मोबाईल सेंटर, महासमुन्द के माध्यम से विपक्षी पक्षकार क्रं0-2 सिसका एल.ई.डी. इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रायपुर के समक्ष उक्त मोबाईल सेट का बीमा करवाया था। इस प्रकार विपक्षी पक्षकार क्रं0-1 जैन म्यूजिक एंड मोबाईल सेंटर, महासमुन्द द्वारा केवल मध्यस्थ की भूमिका किया जाना दर्शित हुआ है, उपरोक्त आधार पर विपक्षी पक्षकार क्रं0-1 जैन म्यूजिक एंड मोबाईल सेंटर, महासमुन्द को दायित्व से उन्मोचित किया जाना उचित प्रतीत हुआ है।
(19)    सहायता एवं वाद व्यय -    सहायता एवं वाद व्यय के अंतर्गत परिवादी हरिश देवाॅंगन का परिवाद आॅंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और निम्नानुसार अवार्ड पारित किया जाता है:-
(1)    विपक्षी पक्षकार क्रं0-2 सिसका एल.ई.डी. इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, परिवादी को दो माह के अन्दर दस हजार रूपये का नया मोबाईल सेट या दस हजार रूपये की राशि अदा करेगा।
(2)    विपक्षी पक्षकार क्रं0-2 सिसका एल.ई.डी. इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, परिवादी को दो माह के अन्दर मानसिक पीड़ा स्वरूप 1,000/-रू0 (एक हजार रू0) की राशि अदा करेगा।
(3)    परिवादी, विपक्षी पक्षकार क्रं0-2 सिसका एल.ई.डी. इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, से आदेश दिनाॅंक से वसूली दिनाॅंक तक उक्त राशि या बकाया राशि पर छः प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त करने हेतु अधिकृत होगा।
(4)    वाद व्यय 200/-रू0 (दो सौ रू0) स्वीकार किया जाता है।

 

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