Uttar Pradesh

Muradabad-II

CC/58/2015

Shri Alam Kurashi - Complainant(s)

Versus

Jain Batteries Pvt. Ltd. - Opp.Party(s)

Shri Ashutosh Tyagi

28 Jan 2016

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum -II
Moradabad
 
Complaint Case No. CC/58/2015
 
1. Shri Alam Kurashi
R/o Moh. Asalatpura, Behind Badi Masjid, Moradabad
Moradabad
Uttar Pradesh
...........Complainant(s)
Versus
1. Jain Batteries Pvt. Ltd.
Add:- Vishno Enterprises, Impirial, Moradabad
Moradabad
Uttar Pradesh
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. P.K Jain PRESIDENT
 HON'BLE MRS. Azra Khan MEMBER
 HON'BLE MRS. Manju Srivastava MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

द्वारा- श्री पवन कुमार जैन - अध्‍यक्ष

  1.   इस परिवाद के माध्‍यम परिवादी ने यह उपशम मांगा है कि विपक्षीगण को आदेशित किया जाये कि वे परिवादी को बेची गई त्रुटिपूर्ण बैटी की कीमत 9,500/- रूपये 18 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज सहित अदा करें। क्षतिपूर्ति की मद में 50,000/- रूपये परिवादी ने अतिरिक्‍त मांगे हैं।
  2. परिवाद के अनुसार विपक्षी सं0-1 बैट्री की निर्माता कम्‍पनी है तथा विपक्षी सं0-2 व 3 मुरादाबाद में विपक्षी सं0-1 के क्रमश: डीलर और डिस्‍ट्रीव्‍यूटर हैं।
  3.   परिवाद कथन संक्षेप में इस प्रकार हैं कि घरेलू इस्‍तेमाल के लिए परिवादी ने विपक्षी सं0-2 से एक बैट्री जिसका विवरण परिवाद के पैरा सं0-2 में दिया गया है, 9,500/- रूपये में खरीदी थी। बैट्री की 18 माह की रिपलेसमेंट  वारण्‍टी थी। वारण्‍टी पीरिएड में बैट्री में होने वाली किसी खराबी को ठीक कराने अथवा बैट्री को बदलने की जिम्‍मेदारी निर्माता कम्‍पनी की थी। परिवादी ने जब बैट्री खरीदी थी उसमें शुरू से ही निर्माण सम्‍बन्‍धी दोष थे। बैट्री ने खरीदने के बाद से ही सही प्रकार कार्य नहीं किया जब विपक्षी सं0-1 से इसकी शिकायत की गई तो उसने कभी बिजली के कमी होने और कभी ठीक प्रकार से बिजली से कनेक्‍ट न होने का बहाना बनाकर परिवादी को टाल दिया। परिवादी की शिकायतों पर विपक्षी सं0-1 के इंजीनियर ने कई बार बैट्री में  तेजाब भी डाला, किन्‍तु उनमें कोई सुधार नहीं हुआ। परिवादी ने परेशान होकर दिनांक 19/03/2015 को बैट्री विपक्षी सं0-2 के कार्यालय में भेजी और वहॉं शिकायत दर्ज कराई। विपक्षी सं0-2 ने बैट्री विपक्षी सं0-3 के पास भेजी जिनके इंजीनियर ने चैक करके परिवादी को बताया कि बैट्री में निर्माण सम्‍बन्‍धी कमियां हैं वह कम्‍पनी जाने पर ही ठीक होगी। इस पर विपक्षीगण ने बैट्री को विपक्षी सं0-1 के पास भेज दिया। परिवादी ने जब-जब विपक्षी सं0-2 व 3 से बैट्री के बारे में पूछा तो उन्‍होंने कहा कि बैट्री विपक्षी सं0-1 के पास है। परिवादी के अनुसार विपक्षीगण का उक्‍त कृत्‍य सेवाओं में कमी है जिसके लिए विपक्षीगण जिम्‍मेदार हैं। परिवादी ने परिवाद में अनुरोधित अनुतोष दिलाऐ जाने की प्रार्थना की।
  4.   विपक्षी सं0-1 पर नोटिस की तामील पंजीकृत डाक से हुई, किन्‍तु उसकी  ओर से न तो कोई उपस्थित हुऐ और न ही प्रतिवाद पत्र दाखिल हुआ। फोरम के आदेश दिनांक 01/07/2015 के अनुक्रम में विपक्षी सं0-1 के विरूद्ध परिवाद की सुनवाई एकपक्षीय की गई।
  5.   विपक्षी सं0-2 व 3 की ओर से प्रतिवाद पत्र कागज सं0-6/1 लगायत 6/3 दाखिल हुआ। उत्‍तरदाता विपक्षी सं0-2 व 3 ने विपक्षी सं0-1 द्वारा निर्मित बैट्री का स्‍वयं को मुरादाबाद में क्रमश: डीलर और डिस्‍ट्रीव्‍यूर होना तथा परिवादी द्वारा उपलब्‍ध कराई गयी बैट्री को विपक्षी सं0-1 के पास भेजना स्‍वीकार करते हुऐ विशेष कथनों में कहा है कि उत्‍तरदाता विपक्षी सं0-2 व 3 के विरूद्ध परिवादी को कोई वाद हेतुक उत्‍पन्‍न नहीं हुआ उन्‍होंने परिवादी को बैट्री बेची थी उनमें निर्माण सम्‍बन्‍धी किसी दोष/कमी के लिए केवल विपक्षी सं0-1 जिम्‍मेदार है। उत्‍तरदाता विपक्षी सं0-2 व 3 ने अग्रेत्‍तर कथन किया कि प्रश्‍नगत बैट्री को विपक्षी सं0-3 ने अपने इंजीनियर से और फिर विपक्षी सं0-1 के इंजीनियर से चैक कराया था और बैट्री को ठीक करने/बदलने के लिए विपक्षी सं0-1 के पास भेज दिया था, किन्‍तु विपक्षी सं0-1 ने अभी बैट्री ठीक करके अथवा बदलकर नहीं दी। बैट्री अभी भी विपक्षी सं0-1 के पास है। उसमें निर्माण सम्‍बन्‍धी दोष हैं। विपक्षी सं0-1 ने परिवादी का क्‍लेम  यह कहकर  खारिज  कर  दिया कि बैट्री ओवर चार्ज है जबकि ऐसा  नहीं था।  विपक्षी सं0-2 व 3 ने यह कहते हुऐ कि उनके स्‍तर से परिवादी को सेवाऐं देने में कमी नहीं की गई, अपने विरूद्ध परिवाद को सव्‍यय खारिज किऐ जाने की प्रार्थना की है।
  6.   परिवाद के साथ परिवादी ने बैट्री के रिप्‍लेसमेंट नोट की फोटो प्रति दाखिल की है। परिवादी ने अपना साक्ष्‍य शपथ पत्र कागज सं0-7/1 लगायत 7/3 दाखिल किया। विपक्षीगण की ओर से साक्ष्‍य दाखिल नहीं हुआ।
  7.   किसी भी पक्ष की ओर से लिखित बहस दाखिल नहीं हुई।
  8.   हमने परिवादी के विद्वान अधिवक्‍ता के तर्कों को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया। विपक्षीगण की ओर से बहस हेतु कोई उपस्थित नहीं हुऐ।
  9.   परिवाद के साथ दाखिल बैट्री के रिप्‍लेसमेंट नोट की फोटो प्रति के अवलोकन से प्रकट है परिवादी ने प्रश्‍नगत बैट्री विपक्षी सं0-2 से खरीदी थी। परिवादी ने अपने साक्ष्‍य शपथ पत्र में इस आरोप की  पुष्टि की है कि शुरू से ही बैट्री त्रुटिपूर्ण थी जिसकी विपक्षी सं0-2 से उसने शिकायत की थी। विपक्षी सं0-2 ने बैट्री विपक्षी सं0-3 के पास भेज दी।  विपक्षी सं0-3 ने जब अपने इंजीनियर से बैट्री को चैक कराया तो उन्‍होने उसमें निर्माण सम्‍बन्‍धी दोष पाये। विपक्षी सं0-1 के इंजीनियर ने भी बैट्री चैक  करके उसमें दोष होना स्‍वीकार किया था। प्रतिवाद पत्र के अवलोकन से प्रकट है कि विपक्षी सं0-2 एवं विपक्षी सं0-3 के स्‍तर से त्रुटिपूर्ण बैट्री को विपक्षी सं0-1 के पास ठीक करने/बदलने के लिए भेजा गया था, किन्‍तु विपक्षी सं0-1 ने बैट्री को वापिस नहीं किया। विपक्षी सं0-2 व 3 ने अपने प्रतिवाद पत्र में यह भी कहा है कि परिवादी का क्‍लेम विपक्षी ने यह कहकर अस्‍वीकृत कर  दिया कि बैट्री ओवर चार्ज है।
  10.   विपक्षी सं0-2 व 3 द्वारा प्रतिवाद पत्र में की गई स्‍वीकारोक्ति से प्रकट है  कि परिवादी द्वारा खरीदी गई बैट्री में शुरू से ही निर्माण सम्‍बन्‍धी दोष  थे और बैट्री ठीक करने और बदलने के लिए बैट्री की निर्माता कम्‍पनी-विपक्षी सं0-1 के पास भेजी गई थी जो अभी भी विपक्षी सं0-1 के पास है।
  11.   विपक्षी सं0-1 के पास  बैट्री भेजने से पहले विपक्षी सं0-1 के इंजीनियर से बैट्री को चैक कराया गया था, किन्‍तु उस समय विपक्षी सं0-1 के इंजीनियर  ने  बैट्री  ओवर चार्ज  होने  की बात नहीं की थी। यदि तर्क के तौर पर यह मान भी लिया जाऐ कि बैट्री ओवर चाजिंग कर रही  थी  तो  यह  तथ्‍य  भी  बैट्री में  निर्माण सम्‍बन्‍धी  दोष  होने की  पुष्टि करता है।
  12.   हम यहॉं इस तथ्‍य का उल्‍लेख करना भी समीचीन समझते हैं कि  तामील के बावजूद विपक्षी सं0-1 की ओर से न तो प्रतिवाद पत्र दाखिल हुआ  और न ही इस परिवाद की सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने हेतु विपक्षी सं0-1 का कोई प्रतिनिधि ही फोरम के समक्ष उपस्थित हुआ। कदाचित विपक्षी सं0-1 बैट्री के सम्‍बन्‍ध में लगाऐ गऐ आरोपों का प्रतिवाद करने का साहस नहीं कर पाया है ऐसी दशा में यह माने जाने का कारण है कि परिवादी द्वारा बैट्री के त्रुटिपूर्ण होने सम्‍बन्‍धी जो कथन परिवाद में किऐ गऐ हैं वे सही हैं।
  13. उपरोक्‍त विवेचना के आधार पर हम इस निष्‍कर्ष पर पहुँचे हैं कि  परिवाद के पैरा सं0-2 में उल्लिखित बैट्री जो विपक्षी सं0-1 द्वारा निर्मित थी शुरू से ही त्रुटिपूर्ण थी और उसमें निर्माण सम्‍बन्‍धी दोष थे। हमारे मत में  परिवादी को विपक्षी सं0-1 से बैट्री की कीमत और उस पर परिवाद योजित किऐ जाने की तिथि से वास्‍तविक वसूली की तिथि तक की अवधि हेतु 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्‍याज दिलाया जाना न्‍यायोचित होगा। परिवादी को विपक्षी सं0-1 से क्षतिपूर्ति की मद में 1,000/- रूपया तथा परिवाद व्‍यय की मद में 2500/-रू0 अतिरिक्‍त दिलाया जाना भी उपयुक्‍त  होगा। तदानुसार परिवाद स्‍वीकार होने योग्‍य है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          आदेश्‍                                                                                                                 परिवाद योजित किऐ जाने की तिथि से वास्‍तविक वसूली की तिथि तक  की अवधि हेतु 9 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज सहित बैट्री की कीमत 9,500/- (नो हजार पाँच सौ रूपया) की वसूली हेतु यह परिवाद विपक्षी सं0-1 के विरूद्ध स्‍वीकार किया जाता है। विपक्षी सं0-1 से परिवादी क्षतिपूर्ति की मद में 1,000/- (एक हजार रूपया) तथा परिवाद व्‍यय की मद में 2500/-रू0 अतिरिक्‍त पाने का अधिकारी होगा। समस्‍त धनराशि की अदायगी इस आदेश की तिथि से एक माह के अन्‍दर की जाऐ।

 

(श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)   (सुश्री अजरा खान)      (पवन कुमार जैन)

    सामान्‍य सदस्‍य          सदस्‍य                अध्‍यक्ष

  • 0उ0फो0-।। मुरादाबाद   जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद     जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

     28.01.2016           28.01.2016               28.01.2016

 

हमारे द्वारा यह निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 28.01.2016 को खुले फोरम में हस्‍ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

 

(श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)   (सुश्री अजरा खान)      (पवन कुमार जैन)

    सामान्‍य सदस्‍य          सदस्‍य              अध्‍यक्ष

  • 0उ0फो0-।। मुरादाबाद    जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद   जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

     28.01.2016           28.01.2016           28.01.2016

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. P.K Jain]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. Azra Khan]
MEMBER
 
[HON'BLE MRS. Manju Srivastava]
MEMBER

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