जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जयपुर प्रथम, जयपुर
समक्ष: श्री कैलाश चंद शर्मा - अध्यक्ष
श्रीमती सीमा शर्मा - सदस्य
श्री ओमप्रकाश राजौरिया - सदस्य
परिवाद सॅंख्या: 989/2013
राजस्थान उपभोक्ता सरंक्षण समिति, 76 सुल्तान नगर, गुर्जर की थड़ी, जयपुर जरिए सदस्य अजय यादव पुत्र स्व0 श्री रामचयन यादव, आयु 20 वर्ष, निवासी 13/151 प्रताप नगर, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड काॅलोनी, टोंक रोड़, जयपुर Û
परिवादी
ं बनाम
जयमाता दी कम्यूनिकेशन जरिए प्रोपरोईटर, पता एफ 71 रायसर प्लाजा, इन्दिरा बाजार, जयपुर Û
विपक्षी
अधिवक्तागण :-
श्री नरेश चन्द गोयल, श्री पवन गुप्ता - परिवादी
परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक: 21.08.13
आदेश दिनांक: 12.01.2015
परिवाद में अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवाद ने दिनांक 14.02.2013 को विपक्षी के यहां से एक मोबाईल सेट स्पाईस कंपनी का स्टेलर मोडल खरीदा था जो सही नही था तथा फीचर्स इच्छानुसार नहीं थे इस कारण विपक्षी के यहां शिकायत की तथा उक्त मोबाईल को बदलकर दूसरा मोबाईल दिनांक 15.02.2013 को सोनी एक्सपेरिया - जे जिसका ई एम ई आई नंबर 354386058161261 है खरीदा था जिसका कुल मूल्य 16,100/- रूपए था । परिवादी का कथन है कि विपक्षी ने स्पाईस स्टेलर मोबाईल की राशि देने से मना कर दिया इस कारण विपक्षी से ही सोनी एक्सपिरिया जे का मोबाईल लेना पड़ा । परिवादी का कथन है कि उसने दिनांक 14.02.13 को 5 प्रति वेट दिया उसके बाद भी विपक्षी ने सोनी एक्सपीरिया जे पर 5 प्रतिशत वेन पुनः वसूल किया और स्पाईस स्टेलर माॅडल पर जो 5 प्रतिशत वेट राशि दी थी उसे समयोजित नहीं किया । परिवादी का कथन है कि एक्सपिरिया जे मोबाईल का वास्तविक मूल्य 15.02.2013 को 15,300/- रूपए थे जिसके स्थान पर विपक्षी ने 16100/- रूपए अर्थात 800/- रूपए नाजायज राशि वसूल की गई है । परिवादी का कथन है कि मोबाईल सेट में उसकी इच्छानुसार फिचर्स नहीं थे ना ही मोबाईल सही प्रकार से चालू हो रहा था इसलिए दिनांक 04.05.13 को विपक्षी के यहां शिकायत की गई लेकिन कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया गया । दिनांक 07.05.13 को राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण समिति को शिकायत की जिसने विपक्षी को एक नोटिस स्पीड पोस्ट से भेजा लेकिन विपक्षी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया । परिवादी का कथन है कि विपक्षी के कृत्य से उसे आर्थिक नुकसान हुआ है तथा गहरा मानसिक संताप पहुॅंचा है तथा विपक्षी द्वारा सेवादोष कारित किया गया है । परिवादी ने अधिक वसूल की गई वेट राशि 800/- रूपए, मानसिक संताप एवं आर्थिक क्षति के लिए 50,000/- रूपए, परिवाद खर्च व अधिवक्ता फीस के 20,000/- रूपए दिलवाए जाने का निवेदन किया है ।
विपक्षी की ओर से परिवाद का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही कोई उपस्थित आया है ।
मंच द्वारा परिवादी की ओर से बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया ।
परिवादी ने अपने परिवाद के समर्थन में स्वयं का शपथ-पत्र, 15.02.2013 को मोबाईल खरीदने की बिल की फोटोकाॅपी प्रस्तुत की है ।
परिवाद के सशपथ कथन व प्रस्तुत साक्ष्य का विपक्षी की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में इन पर अविश्वास किए जाने का मंच के समक्ष कोई आधार नहीं है ।
प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि परिवादी ने 14.02.2013 को परिवादी द्वारा क्रय किए गए मोबाईल स्टेलर को बदलकर दिनांक 15.02.2013 को दूसरा मोबाईल सोनी एक्सपेरिया - जे उसे दिया गया परन्तु 14.02.2013 को 5 प्रतिशत वेट दिए जाने पर भी 15.02.2013 को पुन: 5 प्रतिशत वेट वसूल किया और दूसरे मोबाईल पर वेट राशि को समयोजित नहीं किया तथा इस प्रकार विपक्षी द्वारा 5 प्रतिशत वेट के रूप में 800/- रूपए की राशि परिवादी से वसूल कर सेवादोष कारित किया है । जिससे परिवादी को आर्थिक हानि के साथ मानसिक संताप होना स्वभाविक है ।
आदेश
अत: इस समस्त विवेचन के आधार पर परिवादी का यह परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि विपक्षी परिवादी को 800/- रूपए अक्षरे आठ सौ रूपए की राशि परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक 21.08.2013 से अदायगी तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर सहित अदा करेगा। इसके अलावा परिवादी को कारित मानसिक संताप व आर्थिक हानि की क्षतिपूर्ति के लिए उसे 3,000/- रूपए अक्षरे तीन हजार रूपए एवं परिवाद व्यय 2000/- रूपए अक्षरे दो हजार रूपए अदा करेेेगा। आदेश की पालना आज से एक माह की अवधि में कर दी जावे । परिवादी का अन्य अनुतोष अस्वीकार किया जाता है ।
यह परिवाद राज0 उपभोक्ता सरक्षण समिति द्वारा श्री अजय यादव पुत्र रामचयन यादव की ओर से प्रस्तुत किया गया है। अतः विपक्षी आदेशित राशि का रेखांकित चैक परिवादी श्री अजय यादव के नाम से उसके निवास के पते पर रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करेगा ।
निर्णय आज दिनांक 12.01.2015 को लिखाकर सुनाया गया।
( ओ.पी.राजौरिया ) (श्रीमती सीमा शर्मा) (कैलाश चंद शर्मा)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष