मौखिक
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
अपील संख्या-1710/2006
(जिला उपभोक्ता फोरम, गोण्डा द्वारा परिवाद संख्या-87/2005 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 06.06.2006 के विरूद्ध)
मैनेजिंग डायरेक्टर, रजिस्टर्ड आफिस मै0 हचिसन एस्सार एयरसेल दैनिक इन्दिरा लिमिटेड सी-48 ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया फेस-II नई दिल्ली, रिजनल आफिस हच हाउस, 5-ए शाहनजफ रोड, लखनऊ द्वारा रिजनल मैनेजर।
अपीलार्थी@विपक्षी सं0-2
बनाम्
1. जय प्रकाश मिश्रा पुत्र डा0 शोभा राम मिश्रा, निवासी रानीपुरवा, जानकी नगर सिविल लाइन्स, गोण्डा।
2. प्रोपराइटर हच टेलीशॉप, मै0 खालसा एजेन्सीज स्टेशन रोड बड़ा गांव, गोण्डा 271002 ।
प्रत्यर्थीगण/परिवादी/विपक्षी सं0-1
समक्ष:-
1. माननीय श्री विजय वर्मा, पीठासीन सदस्य।
2. माननीय श्री संजय कुमार, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक 22.08.2017
माननीय श्री संजय कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। यह अपील वर्ष 2006 से लम्बित है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि यह अपील, विपक्षी सं0-2/अपीलार्थी की ओर से परिवाद संख्या-87/2005, एडवोकेट जय प्रकाश मिश्र बनाम प्रोपराइटर हच टेलीशाप व अन्य में जिला
-2-
फोरम, गोण्डा द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 06.06.2006 के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसके अन्तर्गत जिला फोरम द्वारा प्रश्नगत परिवाद गुणदोष के आधार पर स्वीकार किया गया है।
पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रस्तुत अपील अभी तक अंगीकृत नहीं हुई है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि दिनांक 12.02.2014 पैरवी करने हेतु अपीलार्थी को निर्देशित किया गया था, किन्तु उनके द्वारा आज तक पैरवी नहीं की गयी है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को अपील की सुनवाई में कोई रूचि नहीं रह गयी है। अत: यह अपील, अपीलार्थी की अनुपस्थिति व पैरवी के अभाव में निरस्त किये जाने योग्य है।
आदेश
अपील, अपीलार्थी की अनुपस्थिति व पैरवी के अभाव में निरस्त की जाती है।
इस निर्णय/आदेश की सत्यप्रतिलिपि उभयपक्ष को नियमानुसार उपलब्ध करा दी जाये।
(विजय वर्मा) (संजय कुमार)
पीठासीन सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-3