मौखिक
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
अपील संख्या-1454/2019
(जिला उपभोक्ता फोरम, गौतमबुद्धनगर द्वारा परिवाद संख्या-138/2016 में पारित निर्णय दिनांक 08.11.2019 के विरूद्ध)
रामकुमार निवासी 3 नग्लीराजापुर निकट सराय कालेखान दिल्ली ।
. .अपीलार्थी/विपक्षी
बनाम्
जय प्रकाश एसोसिएटस लि0 रजि0 आफिस जेपी ग्रीन्स सेक्टर 128 नोएडा 201304 जिला जी0बी0 नगर द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर एवं अन्य ।
. .......प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
मा० न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष ।
मा0 श्री विकास सक्सेना सदस्य ।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री संजय कुमार वर्मा, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री प्रतुल प्रताप सिंह, विद्वान अधिवक्ता
दिनांक 27.02.2024
मा0 श्री विकास सक्सेना सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
यह अपील, जिला उपभोक्ता फोरम, गौतमबुद्धनगर द्वारा परिवाद संख्या-138/2016 में पारित निर्णय दिनांक 08.11.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।
अपील में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 08-11-2019 न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किए बिना पारित किया गया है। विद्वान जिला फोरम ने प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को अनदेखा करते हुए निर्णय दिया है। अपीलार्थी ने 209 वर्गगज का एक प्लाट मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएटस लि० द्वारा संचालित जे०पी० ग्रीन्स स्पोटर्स सिटी गौतम बुद्ध नगर में बुक किया था जिसके लिए उसने चार लाख रू0 का एक चेक दिया था तथा विपक्षी द्वारा इस संबंध में एक रसीद भी जारी की गयी थी। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने 30000.00 रू0 की धनराशि रिफण्ड की जिसके संबंध में चेक दिया गया जो अनादरित हो गया। परिवादी/अपीलार्थी के अनुसार धनराशि प्राप्त करने के उपरांत भी परिवादी को प्लाट नहीं दिया गया तथा इसके विपरीत प्रत्यर्थी ने अचानक रू0 34 लाख 277 रू0 मांगने प्रारम्भ कर दिए और उसका विवरण भी नहीं दिया इसके उपरांत अपीलार्थी ने अपने द्वारा जमा की गयी धनराशि को वापस करने की मांग की किंतु धनराशि वापस नहीं की गयी । विद्वान जिला आयोग ने इस धनराशि को वापस करने के स्थान पर परिवादी का परिवाद अविधिक रूप से खारिज कर दिया । अत: निर्णय एवं आदेश दिनांक 08-11-2019 अपास्त किए जाने योग्य है। इस आधार पर अपील प्रस्तुत की गयी।
उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने गए ।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि उन्हें साक्ष्य का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया । दोनो पक्षों को साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत ही निर्णय पारित होना चाहिए था। विद्वान जिला फोरम का निर्णय दिनांक 08-11-2019 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला फोरम ने यह आदेश परिवादी के साक्ष्य की अनुपलब्धता के आधार पर खारिज किया है। निर्णय में आया है कि परिवादी ने परिवाद के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया है ऐसी स्थिति में परिवाद आधारहीन व असत्य पाया जाता है। इस प्रकार आदेश से ही स्पष्ट है कि परिवादी को साक्ष्य का पर्याप्त अवसर नहीं मिला है ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार करते हुए जिला फोरम का प्रश्नगत निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है।
आदेश
अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रस्तुत प्रकरण जिला मंच गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश के साथ प्रति-प्रेषित किया जाता है कि वह दोनो पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुण-दोष के आधार पर वाद का यथाशीघ्र छह माह में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य
सुबोल श्रीवास्तव
(पी0ए0(कोर्ट नं0-1)