Uttar Pradesh

StateCommission

A/1056/2022

Indusind Bank Ltd (Allahabad BAnk) - Complainant(s)

Versus

Jai Kishan Sharma and another - Opp.Party(s)

Sharad Kumar Shukla

13 Oct 2022

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/1056/2022
( Date of Filing : 10 Oct 2022 )
(Arisen out of Order Dated 27/05/2022 in Case No. C/2020/40 of District Gautam Buddha Nagar)
 
1. Indusind Bank Ltd (Allahabad BAnk)
Branch Jewar Dist. Gautambudh nagar
...........Appellant(s)
Versus
1. Jai Kishan Sharma and another
S/o Sri Hukum Chand Sharma R/o Vill. Ranhera Pargana Jewar Dist. Gautambudh nagar
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 13 Oct 2022
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-1056/2022

(मौखिक)

(जिला उपभोक्‍ता आयोग, गौतमबुद्ध नगर द्वारा परिवाद संख्‍या 40/2020 में पारित आदेश दिनांक 27.05.2022 के विरूद्ध)

ब्रांच मैनेजर इण्डियन बैंक (पूर्व में इलाहाबाद बैंक), ब्रांच जेवर, जिला गौतमबुद्ध नगर

........................अपीलार्थी/विपक्षी सं01

बनाम

1. श्री जय किशन शर्मा पुत्र श्री हुक्‍म चंद शर्मा निवासी- ग्राम रनहेरा, परगना तहसील जेवर, जिला गौतमबुद्ध नगर

2. न्‍यू इण्डिया एश्‍योरेंस कम्‍पनी लिमिटेड, जी-22-23, प्रथम तल, सेक्‍टर-18, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर

                     ....................प्रत्‍यर्थीगण/परिवादी व विपक्षी सं02

समक्ष:-

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री शरद कुमार शुक्‍ला, 

                            विद्वान अधिवक्‍ता।

प्रत्‍यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।

दिनांक: 13.10.2022

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री शरद कुमार शुक्‍ला उपस्थित हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता को सुना।

प्रस्‍तुत अपील इस न्‍यायालय के सम्‍मुख जिला उपभोक्‍ता आयोग, गौतमबुद्ध नगर द्वारा परिवाद संख्‍या-40/2020 जय किशन शर्मा बनाम इलाहाबाद बैंक व एक अन्‍य में एकपक्षीय रूप से पारित निर्णय एवं आदेश               दिनांक 27.05.2022 के विरूद्ध योजित की गयी है।

प्रश्‍नगत निर्णय और आदेश के द्वारा जिला उपभोक्‍ता आयोग ने उपरोक्‍त परिवाद एकपक्षीय रूप से स्‍वीकार करते हुए निम्‍न आदेश पारित किया है:-

''परिवादी का परिवाद एक पक्षीय रूप से स्‍वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को आदेशित किया जाता  है  कि  परिवादी  को  बीमा  क्‍लेम

 

-2-

धनराशि अंकन 300,000/-रूपये 06, प्रतिशत ब्‍याज सहित 30 दिन के अन्‍दर परिवादी को अदा करे। ब्‍याज की गणना परिवाद की दिनांक से अदायगी की दिनांक तक की जाएगी। विपक्षीगण मानशिक सन्‍ताप की मद में 5,000/-रूपये व वाद व्‍यय के रूप में 1000/-रूपये भी 30 दिन के अन्‍दर परिवादी को अदा करे।''

संक्षेप में वाद के तथ्‍य इस प्रकार हैं कि परिवादी 26 बीघा भूमि स्थित ग्राम रनहैरा परगना व तहसील जेवर जिला गौतमबुद्ध नगर का मालिक, काबिज, काश्‍तकार व संक्रमणीय भूमिधर है तथा परिवादी का विपक्षी संख्‍या-1 बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है। परिवादी द्वारा विपक्षी संख्‍या-1 बैंक से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ व रबी मौसम की फसल का बीमा कराया गया, जो विपक्षी संख्‍या-2 बीमा कम्‍पनी के माध्‍यम से कराया गया।‍

परिवादी का कथन है कि परिवादी द्वारा जुलाई-18 में बाजरे की फसल बोयी गयी थी, जिसकी कुल कीमत लगभग तीन लाख रूपये थी तथा यह कि दिनांक 07.07.2018, दिनांक 14.07.2018, दिनांक 15.07.2018 व दिनांक 16.07.2018 को अत्‍यधिक बारिश से परिवादी की उक्‍त फसल सम्‍पूर्ण रूप से नष्‍ट हो गयी, जिसकी शिकायत परिवादी द्वारा तहसीलदार जेवर से की गयी, जिस पर तहसीलदार द्वारा जांच करायी गयी तथा जांच से सम्‍बन्धित पटवारी द्वारा जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत की, जिसमें उसके द्वारा परिवादी की फसल को सम्‍पूर्ण रूप से बारिश में नष्‍ट होना बताया। परिवादी द्वारा विपक्षीगण के सम्‍मुख बीमा हेतु आवेदन किया गया तथा विपक्षी संख्‍या-2 द्वारा पत्र दिनांक 01.11.2018 के माध्‍यम से अवगत कराया गया कि इलाहाबाद बैंक द्वारा परिवादी की धान की फसल का बीमा किया था न कि बाजरे की फसल का। परिवादी की हानि बाजरे की फसल की है, जिस कारण परिवादी का दावा देय नहीं है तथा परिवादी का दावा निरस्‍त कर दिया गया, जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मात्र रबी एवं खरीफ की फसल शब्‍द का प्रयोग हुआ है तथा उसमें कहीं भी बाजरा अथवा धान की फसल शब्‍द का प्रयोग नहीं हुआ है।

 

 

-3-

अत: क्षुब्‍ध होकर परिवादी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध जिला उपभोक्‍ता आयोग के सम्‍मुख परिवाद योजित करते हुए वांछित अनुतोष की मांग की गयी।

     दौरान बहस अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता द्वारा कथन किया गया कि‍ वास्‍तव में परिवादी द्वारा परिवाद पत्र प्रस्‍तुत करते समय विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग को सही तथ्‍यों के बारे में अवगत नहीं कराया गया

तथा संशय कारणवश प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को दृष्टिगत रखते हुए एकपक्षीय रूप से परिवाद निर्णीत किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता द्वारा यह कथन किया गया कि निर्विवादित रूप से परिवादी की 26 बीघा भूमि ग्राम रनहैरा परगना व तहसील जेवर जिला गौतमबुद्ध नगर में है, जिसका मालिक, काबिज, काश्‍तकार व संक्रमणीय भूमिधर है। केन्‍द्र सरकार द्वारा प्रस्‍तावित योजना, जिसे ''प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2018 उत्‍तर प्रदेश क्‍लस्‍टर 1 एवं 11'' के नाम से उल्लिखित किया गया है, में न्‍याय पंचायत रन्‍हेरा ग्राम पंचायत रन्‍हेरा तहसील जेवर जिला गौतमबुद्ध नगर के अन्‍तर्गत योजना का लाभ जिस फसल को अधिसूचित किया गया उसी को प्राप्‍त होगा न कि अन्‍य फसल को।

उपरोक्‍त ग्राम पंचायत रन्‍हेरा तहसील जेवर जिला गौतमबुद्ध नगर, जहॉं पर परिवादी की 26 बीघा भूमि स्थित है, में धान को उपरोक्‍त योजना के अन्‍तर्गत अधिसूचित किया गया है। परिवादी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्‍तर्गत जो लाभ लिया गया है अर्थात् जो लाभ प्रदान किये जाने हेतु परिवाद प्रस्‍तुत किया गया है, उसमें उपरोक्‍त तथ्‍यों का उल्‍लेख न करते हुए एकपक्षीय रूप से निर्णय पारित कराया गया, जो मेरे विचार से विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा उभय पक्ष को साक्ष्‍य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुन: परिवाद को गुणदोष के आधार पर निस्‍तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

तद्नुसार प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार करते हुए जिला उपभोक्‍ता आयोग, गौतमबुद्ध नगर द्वारा परिवाद संख्‍या-40/2020 जय किशन शर्मा बनाम इलाहाबाद बैंक व एक अन्‍य में एकपक्षीय रूप से पारित निर्णय एवं  आदेश              

 

 

-4-

दिनांक 27.05.2022 अपास्‍त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्‍ता आयोग को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जिला उपभोक्‍ता आयोग उभय पक्ष को साक्ष्‍य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुन: परिवाद को यथासम्‍भव 06 माह की अवधि में गुणदोष के आधार पर निस्‍तारित करे।

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा जमा धनराशि अर्जित ब्‍याज सहित अपीलार्थी को 01 माह में विधि के अनुसार वापस की जाए।

आशुलिपि‍क से अपेक्षा की जाती है कि‍ वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

 

                           (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)           

                         अध्‍यक्ष             

जितेन्‍द्र आशु0

कोर्ट नं0-1

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.