Uttar Pradesh

StateCommission

A/2004/1395

Rasida Gas Agency - Complainant(s)

Versus

Jahida - Opp.Party(s)

S K Shukla

20 Sep 2023

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2004/1395
( Date of Filing : 20 Jul 2004 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Rasida Gas Agency
A
...........Appellant(s)
Versus
1. Jahida
A
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 20 Sep 2023
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-1395/2004

रशीदा गैस एजेन्‍सी

बनाम

जाहिद पत्‍नी वकार अंसारी

समक्ष:-                                                            

1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य।

उपस्थिति:-

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: श्री एस0के0 शुक्‍ला

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित: कोई नहीं

दिनांक :20.09.2023 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

1.        परिवाद संख्‍या-169/2003, जाहिदा बनाम रशीदा गैस एजेन्‍सी में विद्वान जिला आयोग, गाजीपुर द्वारा पारित प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश दिनांक 21.06.2004 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गयी अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता को सुना गया। प्रत्‍यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

2.        अपीलार्थी गैस कम्‍पनी द्वारा दिये गये रेगुलेटर की खराबी के कारण परिवादिनी के घर में रखे गैस सिलिण्‍डर में आग लग गयी, जिसके कारण परिवादिनी के पुत्र के शरीर में आग लग गयी। इसी कारण इलाज कराने में हुए खर्च तथा क्षतिपूर्ति के मद में कुल 50,000/-रू0 अदा करने का आदेश दिया है।

3.         अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता का यह तर्क है कि परिवादिनी के पुत्र के जलने का कोई सबूत पत्रावली पर मौजूद नहीं है। परिवादिनी द्वारा सशपथ साबित किया गया है कि उसके द्वारा अपने पुत्र का इलाज कराया गया। परिवाद में वर्णित तथ्‍य का कोई खण्‍डन जिला उपभोक्‍ता मंच के समक्ष नहीं किया गया है, इसलिए चूंकि परिवाद के तथ्‍य एवं सशपथ का कोई खण्‍डन जिला उपभोक्‍ता मंच के समक्ष नहीं किया गया है, इसलिए जिला उपभोक्‍ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश को अपास्‍त करने का कोई आधार नहीं है। तदनुसार अपील खारिज होने योग्‍य है।

आदेश

           अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्‍ता मंच द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश की पुष्टि की जाती है।

       उभय पक्ष अपना-अपना व्‍यय भार स्‍वंय वहन करेंगे।

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि मय अर्जित ब्‍याज सहित संबंधधित जिला उपभोक्‍ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्‍तारण हेतु प्रेषित की जाए।

 आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

         

(सुधा उपाध्‍याय)(सुशील कुमार)

सदस्‍य सदस्‍य

 

      संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 3

  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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