(मौखिक)
अपील संख्या-1009/2007
यू.पी. पावर कारपोरेशन लि0 बनाम जगतार सिंह
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उद्घोषित
निर्णय
23.02.2023
परिवाद संख्या-249/2003, जगतार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 में विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, लखीमपुर-खीरी द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 05.04.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक मेहरोत्रा के सहायक अधिवक्ता श्री मनोज कुमार को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग ने विद्युत विभाग का तार परिवादी के गन्ने के खेत में गिरने के फलस्वरूप गन्ने की फसल नष्ट होने के कारण अंकन 25 हजार रूपये की क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया है।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अंकन 25 हजार रूपये की क्षतिपूर्ति का आंकलन करने का कोई तरीका प्रश्नगत निर्णय/आदेश में वर्णित नहीं किया गया है। निर्णय/आदेश के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परिवादी ने सशपथ साबित किया है कि उसके डेढ़ एकड़ गन्ने की फसल तथा 2 एकड़ गेंहूँ की फसल खड़ी थी, जो विद्युत तार गिरने के कारण जल कर नष्ट हो गई। यह फसल अंकन 25 हजार रूपये से अधिक की कीमत की हो सकती है, इससे कम कीमत की नहीं हो सकती, इसलिए विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई विधिसम्मत आधार नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
अत: प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(विकास सक्सेना) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-3