मौखिक
राज्य उपभोक्ता विवादप्रतितोषआयोग, उ0प्र0 लखनऊ
अपील संख्या 1794 सन 2005
यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य
.......अपीलार्थी
-बनाम-
श्री जगदीश पाण्डेय
. .........प्रत्यर्थीगण
,
समक्ष:-
मा0 श्री सुशील कुमार , सदस्य।
मा0 डा0 आभा गुप्ता, सदस्य ।
अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता - श्री श्रीकृष्ण पाठक ।
प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता - कोई नहीं ।
दिनांक:- 13-07-2022
डा0 आभा गुप्ता, मा0 सदस्य द्वारा उद्घोषित
निर्णय
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम गाजीपुर, द्वारा परिवाद सं0 122 सन 2000 जगदीश पाण्डेय बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.05.2005 के विरूद्ध यह अपील योजित की गयी है जिसके अन्तर्गत जिला फोरम ने परिवाद स्वीकार करते हुए विपक्षीगण को आदेशित किया कि परिवादी को बचत खाते में जमा 6114.00 रू0 दिनांक 29.01.94 से भुगतान तिथि तक 04 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करे। नियत अवधि के बाद 08 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा।
इस निर्णय के विरूद्ध अपील इस आशय से प्रस्तुत की गयी कि परिवादी द्वारा अंकन 15 हजार रू0 निकाला गया लेकिन लिपिकीय त्रुटिवश पास बुक में इन्दराज नहीं किया गया ।
पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परिवादी के खाते में 6114.00 रू0 जमा थे तब परिवादीद्वारा 15 हजार रू0 निकालने का कोई अवसर नहीं था।
अत: जिला फोरम के निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
आदेश
अपील खारिज की जाती है ।
पक्षकार अपना-अपना व्यय भार स्वयं वहन करेंगे।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(सुशील कुमार) (डा0 आभा गुप्ता)
सदस्य सदस्य
सुबोल
(कोर्ट नं0-3)