(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-3328/2003
कानपुर विकास प्राधिकरण बनाम जगदीश चन्द्र
दिनांक : 11.06.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-481/1993, जगदीश चन्द्र बनाम कानपुर विकास प्राधिकरण में विद्वान जिला आयोग, कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 26.10.1995 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री पियूष मणि त्रिपाठी की कनिष्ठ अधिवक्ता श्री तरूषि गोयल एवं प्रत्यर्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री ओ0पी0 दुवेल को सुना गया।
इस निर्णय/आदेश के विरूद्ध अपील सं0 2355/1998 प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत की गयी है, जो देरी से प्रस्तुत करने के कारण दिनांक 10.11.1998 को निरस्त कर दी गयी। इसके पश्चात प्रश्नगत अपील संख्या-3328/2003 प्रस्तुत की गयी है चूंकि निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील एक बार खारिज हो चुकी है। अत: दूसरी अपील प्रस्तुत करने का कोई वैधानिक औचित्य नहीं है। तदनुसार यह अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2