(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-649/2009
Ram Chandra Sharma Versus Jagdev Pandey
दिनांक : 01.08.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-188/2006, जगदेव पाण्डेय बनाम राम चन्द्र शर्मा में विद्वान जिला आयोग, शाहजहॉपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 01.04.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्यर्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री पियूष मणि त्रिपाठी उपस्थित हैं। पत्रावली एवं प्रश्नगत निर्णय/आदेश का अवलोकन किया गया।
परिवाद पत्र के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 2 पक्षकारों के मध्य एक करार हुआ है, इस करार के अनुसार विक्रयपत्र निष्पादित हुआ है। यह करार विशुद्ध रूप से 02 पक्षकारों के मध्य निष्पादित संविदा है। यदि संविदा का उल्लंघन किया गया है तब सक्षम न्यायालय से अनुतोष की मांग की जा सकती है। प्रस्तुत केस में सेवा प्रदाता एवं सेवा ग्राह्यता के बीच का विवाद नहीं है। जिला उपभोक्ता आयोग ने गैर उपभोक्ता विवाद पर अपना निर्णय/आदेश पारित किया है, जो अपास्त होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश अपास्त किया जाता है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2