Uttar Pradesh

Muradabad-II

CC/43/2015

Shri Tulsi Ram - Complainant(s)

Versus

Jagdamba Traders - Opp.Party(s)

Shri Kamal Akhtar

10 May 2016

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum -II
Moradabad
 
Complaint Case No. CC/43/2015
 
1. Shri Tulsi Ram
R/o Moh. Baradari Kamal Takies
Moradabad
Uttar Pradesh
...........Complainant(s)
Versus
1. Jagdamba Traders
Add:- Delhi Road Near Hanuman Mandir,
Moradabad
Uttar Pradesh
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. P.K Jain PRESIDENT
 HON'BLE MRS. Azra Khan MEMBER
 HON'BLE MRS. Manju Srivastava MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

द्वारा- श्री पवन कुमार जैन - अध्‍यक्ष

  1.   इस परिवाद के माध्‍यम से परिवादी ने यह उपशम मांगा है कि  विपक्षीगण को आदेशित किया जाऐ कि वह त्रुटिपूर्ण तीनों बैटरियों को  बदलकर या तो परिवादी को नई बैटरियां दें अथवा उनकी कीमत परिवादी को अदा करें। क्षतिपूर्ति की मद में 50,000/- रूपया और परिवाद व्‍यय  की मद में 10,000/- रूपया परिवादी ने अतिरिक्‍त मांगे हैं।
  2.   संक्षेप में परिवाद कथन इस प्रकार हैं कि दिनांक 29/8/2014 को  अंकन 94,500/- रूपया में परिवादी ने एक ई-रिक्‍शा विपक्षी सं0-1 से  खरीदा था। यह रिक्‍शा विपक्षी सं0-1 द्वारा निर्मित थी। रिक्‍शा में 3 बैटरियां क्रमश: ई.एल.आर.ओ.194382, ई.एल.आर.ओ.194393 तथा 194316 लगी हुई थीं। बैटरियों ने 3 माह बाद ही काम करना बन्‍द कर  दिया और उनकी चार्जिंग काफी कम हो गई। विपक्षी सं0-1 से शिकायत  करने पर उसने कहा कि विपक्षी सं0-2 से परिवादी को वह नई बैटरियां  दिलवा देगा। परिवादी के अनुसार विपक्षी सं0-1 से वह कई बार मिला  किन्‍तु हर बार उसने टालमटोल की। अन्‍तत: दिनांक 09/2/2015 को  विपक्षी सं0-1 ने यह कहते हुऐ कि विपक्षी सं0-2 ने बैटरियां बदलने से  मना कर दिया है, परिवादी की बैटरियां बदलने से इन्‍कार कर दिया। परिवादी के अनुसार बैटरियां वारण्‍टी पीरिऐड में थीं। उसने मजबूर होकर विपक्षीगण को कानूनी नोटिस भी दिलवाया किन्‍तु विपक्षीगण ने न तो  बैटरियां बदली और न ही उनकी कीमत वापिस की। परिवादी के अनुसार मजबूर होकर उसे यह परिवाद योजित करना पड़ा। उसने परिवाद में  अनुरोधित अनुतोष स्‍वीकार किऐ जाने की प्रार्थना की।
  3.   परिवाद के समर्थन में परिवादी ने अपना शपथ पत्र कागज सं0-3/5  प्रस्‍तुत किया। उसने परिवाद के साथ सूची कागज सं0-3/7 के माध्‍यम से बैटरियों के वारण्‍टी कार्ड, बैटरियों सहित ई-रिक्‍शा खरीदने की रसीद, विपक्षीगण को भेजे गऐ कानूनी नोटिस की नकलों, उन्‍हें भेजे जाने की  डाकखाने की असल रसीदों तथा बिना तामील वापिस प्राप्‍त हुऐ मूल नोटिस को दाखिल किया, यह प्रपत्र पत्रावली के कागज सं0-3/8 लगायत 3/14  हैं। परिवादी ने कथित रूप से खराब बैटरियों की चेकिंग रिपोर्ट भी मूल   रूप में दाखिल की जो पत्रावली का कागज सं0-4 है।
  4.   विपक्षी सं0-2 पर नोटिस की तामील फोरम के आदेश दिनांक 27/5/2015 द्वारा पर्याप्‍त हुई। विपक्षी सं0-1 पर फोरम के आदेश दिनांक 30/10/2015 द्वारा नोटिस की तामील पर्याप्‍त मानी गई। विपक्षीगण की  ओर से कोई उपस्थित नहीं हुऐ उनकी ओर से प्रतिवाद पत्र भी दाखिल  नहीं हुआ। परिवाद की सुनवाई विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय की गई।
  5.   एकपक्षीय साक्ष्‍य में परिवादी ने अपना साक्ष्‍य शपथ पत्र कागज सं0-11/1 लगायत 11/3 दाखिल किया।
  6.   परिवादी ने लिखित बहस दाखिल नहीं की।
  7.   हमने परिवादी के विद्वान अधिवक्‍ता के तर्कों को सुना और पत्रावली  का अवलोकन किया। विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुऐ।
  8.   परिवादी ने अपने एकपक्षीय साक्ष्‍य शपथ पत्र कागज सं0-11/1  लगायत 11/3 द्वारा परिवाद कथनों को एकपक्षीय प्रमाणित किया है।  सूची कागज संख्‍या-3/7 द्वारा दाखिल रसीद कागज संख्‍या-3/9, वारण्‍टी कार्ड कागज संख्‍या-3/8 तथा बैटरियों की चेकिंग रिपोर्ट कागज संख्‍या-4  के अवलोकन से यह कथन पुष्‍ट होते हैं कि परिवादी ने विपक्षी संख्‍या-1  से 94,500/- रूपया कीमत की जो ई-रिक्‍शा दिनांक 29/8/2014 को खरीदी  थी उसमें लगी हुई बैटरियों की 6 माह की वारण्‍टी थी। परिवादी ने अपने  साक्ष्‍य शपथ पत्र में अपने इस कथन की पुष्टि की है कि बैटरियों ने 3 महीने बाद ही काम करना बन्‍द कर दिया था और उनकी चार्जिंग काफी कम हो गई। परिवादी द्वारा दाखिल द्वारा दाखिल चेकिंग रिपोर्ट कागज संख्‍या-4 के अनुसार बैटरियां काम करने लायक नहीं थीं। विपक्षी सं0-1 ने बैटरियों को बदलने से इन्‍कार किया बैटरियां विपक्षी संख्‍या-2 द्वारा निर्मित हैं। परिवाद में परिवादी द्वारा किऐ गऐ कथनों का खण्‍डन करने हेतु विपक्षीगण फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं हुऐ। परिवादी परिवाद कथनों को  एकपक्षीय सिद्ध करने में सफल रहा है।
  9.   उचित यह दिखाई देता है कि विपक्षीगण को आदेशित किया जाऐ  कि वे एक माह के भीतर परिवादी को बदलकर नई बैटरियां दें अथवा परिवाद योजित किऐ जाने की तिथि से 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्‍याज  सहित बैटरियों की कीमत परिवादी को अदा करे। क्षतिपूर्ति की मद में  परिवादी को विपक्षीगण से 2000/- (दो हजार रूपया) तथा परिवाद व्‍यय  हेतु 2500/- (दो हजार पाँच सौ  रूपया) अतिरिक्‍त  दिलाया जाना भी हम  न्‍यायोचित समझते हैं। तदानुसार परिवाद एकपक्षीय स्‍वीकार होने योग्‍य  है।

 

 आदेश

          विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि वे आदेश की तिथि से एक  माह के भीतर परिवादी को बदलकर नई बैटरियां दें अथवा परिवाद योजित           किऐ  जाने  की तिथि  से  वास्‍तविक  वसूली  की तिथि  तक  की अवधि  हेतु 9  प्रतिशत वार्षिक  ब्‍याज  सहित  बैटरियों  की  कीमत परिवादी  को              अदा करे।  क्षतिपूर्ति  की  मद  में  2000/- (दो  हजार रूपया)  और  परिवाद  व्‍यय  की  मद   में  2500/-  (दो हजार पाँच सौ रूपया) विपक्षीगण को         अतिरिक्‍त  अदा  करने  होगें।  तदानुसार परिवाद  स्‍वीकार  किया  जाता है।  समस्‍त  धनराशि  की  अदायगी  इस  आदेश  की  तिथि  से  एक  माह           के  भीतर  की  जाय।

 

 

    (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)  (सुश्री अजरा खान)   (पवन कुमार जैन)

     सामान्‍य सदस्‍य          सदस्‍य            अध्‍यक्ष

  •   0उ0फो0-।। मुरादाबाद   जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद  जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

     10.05.2016        10.05.2016        10.05.2016

  हमारे द्वारा यह निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 10.05.2016 को खुले फोरम में हस्‍ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

 

   (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)  (सुश्री अजरा खान)   (पवन कुमार जैन)

     सामान्‍य सदस्‍य          सदस्‍य            अध्‍यक्ष

  •   0उ0फो0-।। मुरादाबाद   जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद  जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

       10.05.2016       10.05.2016        10.05.2016

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. P.K Jain]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. Azra Khan]
MEMBER
 
[HON'BLE MRS. Manju Srivastava]
MEMBER

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