Uttar Pradesh

Muradabad-II

CC/134/2014

Mohd. Alam - Complainant(s)

Versus

Jagdamba Traders - Opp.Party(s)

18 May 2016

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum -II
Moradabad
 
Complaint Case No. CC/134/2014
 
1. Mohd. Alam
R/o Moh. Prathivi Ganj Kasba Kanth Tehsil, Thana Kanth Distt. Moradabad
...........Complainant(s)
Versus
1. Jagdamba Traders
Add: Impirial Tiraha Thana Kotwali Tehsil & Distt. Moradabad
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

एकपक्षीय निर्णय

द्वारा- श्री पवन कुमार जैन - अध्‍यक्ष

  1.   इस परिवाद के माध्‍यम से परिवादी ने यह अनुरोध किया है कि विपक्षीगण से उसे या तो नई प्‍लोटर मशीन दिलाई जाऐ अथवा ब्‍याज  सहित उसकी कीमत 25000/- रूपया उसे दिलाई जाऐ। क्षतिपूर्ति की मद में 50000/- रूपया और अधिवक्‍ता शुल्‍क की मद में 10000/- रूपया परिवादी ने अतिरिक्‍त मांगे हैं।
  2.   संक्षेप में परिवाद कथन इस प्रकार है कि परिवादी ने विपक्षी सं0-1  से दिनांक 05/04/2012 को 25000/- रूपया में एक विनायल कटिंग प्‍लोटर मशीन खरीदी थी। यह मशीन विपक्षी सं0-2 द्वारा निर्मित है और विपक्षी सं0-1 उसका एजेन्‍ट है। परिवादी के अनुसार मशीन की वारण्‍टी एक साल  थी किन्‍तु 3 महीने पहले ही मशीन खराब हो गई। परिवादी ने इसकी शिकायत विपक्षी सं0-1 से की उसने परिवादी को आश्‍वासन दिया कि वह  मशीन भिजवा दे बदले में विपक्षी सं0-2 से उसे वह नई मशीन दिलवा  देगा। विपक्षी सं0-1 की बातों पर विश्‍वास करके दिनांक 05/8/2012 को  परिवादी ने विपक्षी सं0-1 को मशीन दे दी। विपक्षी सं0-1 ने 15-20 दिन में नई मशीन देने का वायदा किया, किन्‍तु कई बार चक्‍कर लगाने के बावजूद विपक्षीगण ने उसे न तो नई मशीन दी और न ही कोई आश्‍वासन दिया। मजबूर होकर परिवादी ने उन्‍हें अपने अधिवक्‍ता के माध्‍यम से कानूनी नोटिस भिजवाया। दिनांक 12/4/2013 को परिवादी ने सूचना का  अधिकार अधिनियम के तहत विपक्षी सं0-1 के बारे में कुछ सूचनाऐं मांगी इस पर विपक्षी सं0-1 ने परिवादी से कहा कि उसने अधिकारियों से मिलकर उक्‍त सूचना निरस्‍त करा ली है और विपक्षी सं0-2 से एजेन्‍सी भी समाप्‍त  कर ली है अब परिवादी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परिवादी ने यह  कहते हुऐ कि विपक्षीगण ने न तो उसे बदलकर नई मशीन दी और न ही  उसकी कीमत ही वापिस की और ऐसा करके उन्‍होंने सेवा में कमी की परिवादी ने परिवाद में अनुरोधित अनुतोष दिलाऐ जाने की प्रार्थना की।
  3.   परिवाद के समर्थन में परिवादी ने अपना शपथ पत्र कागज सं0-3/4  लगायत 3/5 दाखिल किया जिसके साथ उसने प्‍लोटर मशीन खरीदने की  रसीद, विपक्षीगण को भिजवाऐ गऐ कानूनी नोटिस, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिऐ गऐ प्रार्थना पत्र और उसे भेजे जाने की रसीद तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिऐ गऐ प्रार्थना पत्र के  उत्‍तर की फोटो प्रतियों को दाखिल किया गया है, यह प्रपत्र पत्रावली के  कागज सं0-3/6 लगायत 3/13 हैं।
  4.   विपक्षी सं0-2 पर नोटिस की तामील प्रर्याप्‍त हुई। विपक्षी सं0-1  पर फोरम के आदेश दिनांक 23/7/2015 द्वारा नोटिस की तामीला पर्याप्‍त  मानी गई। विपक्षीगण तामील के बावजूद न तो उपस्थित हुऐ और न उन्‍होंने प्रतिवाद पत्र दाखिल किया अत: उनके विरूद्ध परिवाद की सुनवाई एकपक्षीय की गई।
  5.    एकपक्षीय साक्ष्‍य में परिवादी ने अपना साक्ष्‍य शपथ पत्र कागज सं0-15/1 लगायत 15/2  दाखिल किया। विपक्षीगण की ओर से सुनवाई के दौरान कोई उपस्थित नहीं हुआ।
  6.   हमने परिवादी के विद्वान अधिवक्‍ता के तर्कों को सुना और पत्रावली  का अवलोकन किया।
  7.   एकपक्षीय साक्ष्‍य शपथ पत्र के माध्‍यम से परिवादी ने परिवाद  कथनों को एकपक्षीय सिद्ध किया है। परिवाद के साथ दाखिल रसीद की नकल कागज सं0-3/6 से प्रमाणित है कि परिवादी ने विपक्षी सं0-2 द्वारा निर्मित विनायल कटिंग प्‍लोटर मशीन दिनांक 05/4/2012 को 25000/- रूपया में खरीदी थी। परिवादी के इन कथनों का खण्‍डन करने के लिए  विपक्षीगण फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं हुऐ कि प्‍लोटर मशीन 3 महीने में ही खराब हो गई और उसे ठीक करने के लिए परिवादी ने दिनांक 05/8/2012 को विपक्षी सं0-1 को दे दी थी किन्‍तु विपक्षीगण ने परिवादी को न तो मशीन बदलकर दी और न ही उसकी कीमत वापिस की। विपक्षीगण के यह कृत्‍य सेवा में कमी हैं। परिवाद कथनों को  एकपक्षीय सिद्ध करने में परिवादी सफल रहा है, उसे विपक्षीगण से प्‍लोटर मशीन की कीमत 25000/- रूपया 9 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज सहित वापिस दिलाया जाना हम न्‍यायोचित समझते हैं। इसके अतिरिक्‍त क्षतिपूर्ति के रूप में 2000/- रूपया और परिवाद व्‍यय के रूप में 2500/-रूपया विपक्षीगण से परिवादी को अतिरिक्‍त दिलाया जाना भी हमारे अभिमत में न्‍यायोचित होगा। तदानुसार परिवाद एकपक्षीय स्‍वीकार होने योग्‍य है।

 

आदेश

   परिवाद योजित किऐ जाने की तिथि से वास्‍तविक वसूली की तिथि तक की अवधि हेतु 9 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज सहित 25000/- (पच्‍चीस हजार रूपया)   की वसूली हेतु यह परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध और परिवादी के पक्ष में स्‍वीकार किया जाता है। क्षतिपूर्ति की मद में 2000/- (दो हजार रूपया) और   परिवाद व्‍यय की मद में 2500/- (दो हजार पाँच सौ रूपया) परिवादी विपक्षीगण से अतिरिक्‍त पाने का अधिकारी होगा। समस्‍त  धनराशि की अदायगी    इस आदेश की तिथि से एक माह के भीतर की  जायँ।

 

    (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)  (सुश्री अजरा खान)   (पवन कुमार जैन)

     सामान्‍य सदस्‍य          सदस्‍य            अध्‍यक्ष

  •   0उ0फो0-।। मुरादाबाद   जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद  जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

     18.05.2016        18.05.2016        18.05.2016

  हमारे द्वारा यह निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 18.05.2016 को खुले फोरम में हस्‍ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

 

   (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)  (सुश्री अजरा खान)   (पवन कुमार जैन)

     सामान्‍य सदस्‍य          सदस्‍य            अध्‍यक्ष

  •   0उ0फो0-।। मुरादाबाद   जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद  जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

       18.05.2016       18.05.2016        18.05.2016

 

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