Ghanshyam Mishr Advocate filed a consumer case on 18 Jul 2023 against J.E., M.V.V.N.L. in the Barabanki Consumer Court. The case no is EA/20/2015 and the judgment uploaded on 20 Jul 2023.
पत्रावली पेश हुई। पुकार पर डिक्रीधारक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। डिक्रीऋणी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हैं। उनके द्वारा कहा गया कि डिक्रीधारक की मृत्यु की सूचना उनके द्वारा पूर्व में ही दी जा चुकी है। पत्रावली के अवलोकन पर पाया गया कि दि. 05/04/2022 को आदेश-फलक के हाशिये पर वि. अधिवक्ता-विपक्षी द्वारा अंकित किया गया है कि “परिवादी की मृत्यु करीब 1 वर्ष पहले हो चुकी है।“ यह भी पाया गया कि दि. 25/02/2021 से आज दिनांक तक डिक्रीधारक की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया है। डिक्रीधारक की ओर से न तो कोई विधिक प्रतिनिधि या पैरोकार उपस्थित आ रहा है। पूर्व आदेश के अनुपालन में पैरवी भी नहीं की जा रही है। डिक्रीधारक का कोई मृत्यु प्रमाण-पत्र दाखिल नहीं है। चूंकि डिक्रीधारक के अधिवक्ता द्वारा D.H. की मृत्यु होने की कोई सूचना नहीं दी गयी है। साथ ही मृत्यु प्रमाण-पत्र भी दाखिल नहीं है। अतः अबेट होने के संबंध में विवेचन संभव नहीं है। वर्तमान इजरा में पूर्वादेश के अनुपालन में पैरवी न होने व डिक्रीधारक की अनुपस्थिति के कारण वर्तमान निष्पादन वाद अदम पैरवी में निरस्त किये जाने योग्य है।
आदेश
निष्पादन वाद अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है।
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