राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-697/2010
श्रीमती मीरा देवी पत्नी मृतक होरी लाल चौहान एवं अन्य।
......अपीलार्थी/परिवादी
बनाम्
जे0जे0 नर्सिंग होम जी0टी0 रोड, अलीनगर थाना अलीनगर चन्दौली
द्वारा प्रबंधक डा0 राजीव कुमार एवं अन्य। ........प्रत्यर्थी/विपक्षी
समक्ष:-
1. मा0 श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्य।
2. मा0 श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित :कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित :कोई नहीं।
दिनांक 19.09.2016
मा0 श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
मौजूदा अपील जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम चन्दौली के परिवाद संख्या 34/2004 में पारित निर्णय एवं आदेश दि. 10.03.2010 के विरूद्ध योजित की गई है। जिला मंच द्वारा परिवादी का परिवाद खारिज किया गया।
पत्रावली प्रस्तुत हुई। कोई पक्ष उपस्थित नहीं है। आदेश दि. 16.05.13, 28.11.13, 19.05.14, 18.11.14, 11.03.15, 03.06.15, 12.10.15, 08.02.16 व 20.07.16 से स्पष्ट है कि को पैरवी का आदेश किया गया था लेकिन पैरवी नहीं की गई है न ही अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित है। अत: अपीलार्थी की अनुपस्थिति व पैरवी के अभाव में प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।
आदेश
अपील अपीलार्थी की अनुपस्थिति व पैरवी के अभाव में खारिज की जाती है।
(राम चरन चौधरी) (राज कमल गुप्ता)
पीठासीन सदस्य सदस्य
राकेश, आशुलिपिक
कोर्ट-4