Uttar Pradesh

StateCommission

A/2011/1759

Central Bank Of India - Complainant(s)

Versus

Ishrat Jahan - Opp.Party(s)

Gaurav Gunjan

06 Aug 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2011/1759
( Date of Filing : 22 Sep 2011 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Central Bank Of India
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Ishrat Jahan
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 06 Aug 2024
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-1759/2011

Branch Manager Central Bank of India

Versus  

Ishrat Jehan through LR'S Jalaluddin Ansari Son of Late Muslim Ansari 

समक्ष:-                                                             

1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य।

उपस्थिति:-

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: श्री अरूण टण्‍डन, विद्धान अधिवक्‍ता

                             श्री गौरव गुंजन, विद्धान अधिवक्‍ता

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित: श्री आर0डी0 क्रांति, विद्धान अधिवक्‍ता

दिनांक :06.08.2024 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

  1.      परिवाद सं0-166/2007, कु0 इशरतजहां व अन्‍य सेण्‍ट्रल बैंक आफ इंडिया मे विद्धान जिला आयोग,  बलिया द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 11.07.2011 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गयी अपील पर दोनों पक्षकारों के विद्धान अधिवक्‍तागण को सुना गया। पत्रावली एवं प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश का अवलोकन किया गया।   
  2.          जिला उपभोक्‍ता आयोग ने परिवादिनी द्वारा बैंक में जमा चेक की राशि का समय पर संकलन न करने के कारण तथा समय पर परिवादिनी को सूचना न देने के कारण चेक के नवीनीकरण की अवधि समाप्‍त होने के परिणामस्‍वरूप चेक की राशि अंकन 20,000/-रू0 अदा करने का आदेश पारित किया है।
  3.       अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता का यह तर्क है कि परिवादी को चेक दिनांक 23.11.2006 को प्राप्‍त हो चुका था, जबकि बैंक में 22.12.2006 को प्रस्‍तुत किया गया, इसलिए उनके स्‍तर से कोई देरी कारित नहीं हुई है, परंतु बैंक द्वारा परिवादिनी को चेक की राशि का संकलन न होने की सूचना 09.07.2007 को प्रेषित की। इस मध्‍य  नवीनीकरण की अवधि समाप्‍त हो चुकी थी। दिनांक 22.12.2006 को जमा चेक की राशि का संकलन न होने की सूचना दिनांक 09.07.2007 को प्रेषित करना स्‍वयं लापरवाही के त‍थ्‍य को स्‍थापित करता है, इसलिए जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश में हस्‍तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।
  4.  

           अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।

                उभय पक्ष अपना-अपना व्‍यय भार स्‍वंय वहन करेंगे।

       प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि मय अर्जित ब्‍याज सहित संबंधित जिला उपभोक्‍ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्‍तारण हेतु प्रेषित की जाए।

       आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।      

 

(सुधा उपाध्‍याय)(सुशील कुमार)

सदस्‍य सदस्‍य

 

          संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2

  

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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