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SHYAM DULARI filed a consumer case on 26 Dec 2022 against INTREPID FINANCE in the Azamgarh Consumer Court. The case no is CC/79/2019 and the judgment uploaded on 13 Jan 2023.
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परिवाद संo मामले का शीर्षक- उद्घोषणा की तिथि 79 सन् 2019 “परिवादिनी के ऋण जोखिम बीमा धनराशि 26.12.2022 का विपक्षी द्वारा भुगतान न करने से हुई क्षतिपूर्ति दिलाए जाने सम्बन्धी वाद” |
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।
परिवाद संस्थित करने की तिथि 04.07.2019
अंतिम सुनवाई की तिथि 17.12.2022
उद्घोषणा की तिथि 26.12.2022
परिवाद संख्या 79 सन् 2019
श्यामदुलारी पत्नी गुड्डू, साकिन मौजा- फरीदपुर, पोस्ट- रसूलपुर नन्दलाल, तहसील- सगड़ी, जनपद- आजमगढ़।
(जरिएः परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता
श्री शुभकरन सिंह)
बनाम
इन्ट्रेपिड फाईनेन्स एण्ड लीजिंग प्राoलिo, शाखा- जीयनपुर, जनपद- आजमगढ़ द्वारा शाखा प्रबन्धक।
कोरमः-
भगवती प्रसाद सक्सेना “अध्यक्ष”, गगन कुमार गुप्ता “सदस्य” तथा सुश्री प्रतिष्ठा वर्मा “सदस्या”
सुनवाई की अंतिम तिथि पर उपस्थितः- परिवादिनी स्वयं तथा परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता।
माo अध्यक्ष, श्री भगवती प्रसाद सक्सेना द्वारा उद्घोषित
निर्णय
परिवादिनी ने अपने पति गुड्डू के साथ दिनांक 21.07.2016 को विपक्षी से समूह ऋण 25,000/- (पच्चीस
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हजार रुपए मात्र) लिया था। ऋण वितरण के समय विपक्षी ने परिवादिनी व परिवादिनी के पति का बीमा 25,000/- (पच्चीस हजार रुपए मात्र) का किया था। जिसकी किश्त 306/- (तीन सौ छः रुपए मात्र) थी। उक्त किश्त परिवादिनी ने जमा भी कर दिया था। केवल 02 किश्त शेष रह गयी थी। इसी बीच परिवादिनी के पति गुड्डू की दिनांक 11.01.2018 को मृत्यु हो गयी। इस प्रकार परिवादिनी बीमा धनराशि 25,000/- (पच्चीस हजार रुपए मात्र) प्राप्त करने की अधिकारिणी है। परिवादिनी ने विपक्षी से निवेदन किया कि वह परिवादिनी को बीमित धनराशि 25,000/- (पच्चीस हजार रुपए मात्र) अदा कर दें तो विपक्षी ने परिवादिनी को काफी दौड़ाया, हैरान-परेशान किया। लेकिन विपक्षी ने उक्त बीमित धनराशि अदा नहीं किया। इसके पश्चात् परिवादिनी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से विपक्षी को दिनांक 06.02.2019 को कानूनी नोटिस दिया जिसे विपक्षी ने दिनांक 07.02.2019 को प्राप्त भी किया। लेकिन विपक्षी ने उसका भी कोई उत्तर नहीं दिया। विपक्षी द्वारा जान-बूझकर माह जनवरी 2018 के अन्तिम सप्ताह में परिवादिनी को बीमित धनराशि 25,000/- (पच्चीस हजार रुपए मात्र) देने से मना कर दिया गया। जिससे मजबूर होकर परिवादिनी द्वारा विपक्षी से बीमित धनराशि 25,000/- (पच्चीस हजार रुपए मात्र) 18% ब्याज सहित व उनके द्वारा कारित मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक क्षतिपूर्ति 50,000/- (पचास हजार रुपए मात्र) वसूलने हेतु यह वाद योजित किया गया है।
आशुलिपिक/डी.एम.ए. से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की कन्फोनेट प्रक्रिया के अन्तर्गत बेवसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
भगवती प्रसाद सक्सेना, “अध्यक्ष”
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग आजमगढ़।
गगन कुमार गुप्ता, “सदस्य”
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग आजमगढ़।
सुश्री प्रतिष्ठा वर्मा, “सदस्या”
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग आजमगढ़।
उद्घोषणा की तिथिः- 26.12.2022
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