Jakir Ali filed a consumer case on 27 Feb 2019 against Indus Ind Bank Ltd. & 3 Others in the Bahraich Consumer Court. The case no is MA/4/2019 and the judgment uploaded on 01 Mar 2019.
Uttar Pradesh
Bahraich
MA/4/2019
Jakir Ali - Complainant(s)
Versus
Indus Ind Bank Ltd. & 3 Others - Opp.Party(s)
Sri Rajesh Kumar
27 Feb 2019
ORDER
पुकारा गया। परिवादी के योग्य अधिवक्ता उपस्थित आये। अंगीकरण के प्रश्न पर सुनवाई के समय यह स्पष्ट हुआ कि परिवाद/प्रार्थना पत्र दिनांक 29-1-2019 को प्रस्तुत किया गया, लेकिन कोरम के अभाव में दिनांक 12-2-2019 नियत की गयी दिनांक 12-2-2019 को अधिवक्ता हड़ताल होने के कारण सुनवाई नही हो सकी। आज कोरम पूर्ण है। अतः प्रकीर्ण वाद 4/2019 निरस्त करते हुये अंगीकरण के प्रश्न पर सुनवाई की गयी।
परिवादी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध वाहन संख्या-यू.पी. 40 टी/3592 को चालू हालत मंे परिवादी को वापस करने एवं अनधिकृत रूप से लिये गये कब्जे की तिथि 15-5-14 से हुये नुकसान एवं शारीरिक ,मानसिक व वाद व्यय हेतु परिवाद संस्थित किया गया है।
परिवादी के योग्य अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि परिवाद दाखिल होने में जो विलम्ब हुआ है उसे माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र-5 अन्तर्गत धारा 24-ए उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम 1986 प्रस्तुत किया गया है कहा गया है कि 2014 के पश्चात परिवादी अत्यधिक बीमार व लम्बी बीमारी की वजह से चलने फिरने में असमर्थ हो गया था । परिवादी की ओर से बीमारी के सम्बंध मंे दिनाक 16-5-16 से 17-10-18 तक के प्रमाण पत्र व चिकित्सीय प्रपत्र कागज संख्या-9 लगायत -12 दाखिल किया गया है जो प्रथम दृष्टया विश्वसनीय प्रतीत होता है।
उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर विपक्षीगण के विरूद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार पाया गया।
तद्नुसार प्रार्थी/परिवादी का देरी माफी प्रार्थना पत्र संख्या-5 अन्तर्गत धारा 24 ए स्वीकार करते हुये अंगीकृत व पंजीकृत किया जाता है। विपक्षीगण को प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 8-4-2019 नियत करके रजिस्ट्री द्वारा नोटिस प्रेषित की जाय। परिवादी अन्दर 7 दिन अपेक्षित पैरवी करें।
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