(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-886/2010
लाईफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया व अन्य बनाम श्रीमती इंदू विश्वकर्मा
दिनांक : 25.07.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-67/2007, श्रीमती इन्दू विश्वकर्मा बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम व अन्य में विद्वान जिला आयोग, गोरखपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 23.04.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री अरविन्द तिलहरी को सुना गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली एवं प्रश्नगत निर्णय/आदेश का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा पॉलिसी पर बीमा क्लेम अदा करने का आदेश पारित किया है। बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के पश्चात बीमाधारक की मृत्यु दिनांक 23.07.2004 को कालरा नामक बीमारी के कारण हुई है। इस निर्णय/आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है, सिवाय इसके कि ब्याज दर 09 प्रतिशत के स्थान 07 प्रतिशत किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं मानसिक प्रताड़ना के मद में देय धनराशि अपास्त होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश में इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि ब्याज की देयता 09 प्रतिशत के स्थान पर 07 प्रतिशत की दर से देय होगी एवं मानसिक प्रताड़ना के मद में देय धनराशि अंकन 10,000/-रू0 अपास्त किया जाता है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2