राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-69/2020
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता आयोग, मेरठ द्वारा परिवाद संख्या 62/2013 में पारित आदेश दिनांक 08.02.2019 के विरूद्ध)
वाईस चांसलर, गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, सेक्टर-16सी, द्वारका, नई दिल्ली-110078
........................अपीलार्थी/विपक्षी सं01
बनाम
1. इन्द्रमणी बिन्दल पुत्र ओम प्रकाश बिन्दल, निवासी- 6, देवकुन्ज, ट्रांसपोर्ट नगर, मेरठ।
2. प्रिंसिपल, इन्दिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कश्मीरी गेट, दिल्ली (अब इन्दिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी फार वूमेन द्वारा रजिस्ट्रार)।
...................प्रत्यर्थीगण/परिवादी एवं विपक्षी सं02
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 11.04.2022
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील विगत 02 वर्ष से लम्बित है। पूर्व में अनेकों अवसर देने के उपरान्त भी अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा इंगित त्रुटियों का निवारण सुनिश्चित नहीं किया गया। पुन: आज अपीलार्थी के अधिवक्ता अनुपस्थित हैं।
अतएव, प्रस्तुत अपील अदम पैरवी में खारिज की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1